डूंगरपुर प्रकरण मामले में आया फैसला, आजम खान सहित सभी साथी हुए बरी
Rampur News : डूंगरपुर बस्ती मामला समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके साथियों को बरी कर दिया गया हैं। जेल में बंद आजम खान की वीडियो कॉल के जरिए पेशी कराई गई। आजम खान के खिलाफ 2019 में डूंगरपुर बस्ती के निवासियों ने मुकदमा दर्ज कराया था। वहां के लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट, छेड़खानी समेत अन्य धाराओं में गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे। जिनमें कुल चार मुकदमों में फैसला आ चुका है। जिसमें दो मामलों में सपा नेता बरी हो चुके हैं, जबकि दो में सजा हो चुकी है।
ये लोग हुए बरी
इस मुकदमे में सपा नेता आजम खान, उनके करीबी रह चुके फसाहत अली खान शानू, इमरान, इकराम, शावेज खां, ठेकेदार बरकत अली को आरोपी बनाया गया था। सब इस मामले में बरी हो चुके हैं।
पांच साल पुराना मामला
आजम खां के खिलाफ 2019 में डूंगरपुर में रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूट, मारपीट समेत अन्य धाराओं में गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। इसमें से तीन मुकदमों में कोर्ट का फैसला आ चुका है। सपा नेता दो मामलों में बरी हो चुके हैं। एक मामले में उनको सात साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। फिलहाल वह सीतापुर जेल में बंद हैं।
जानिए पूरा मामला
इस केस में डूंगरपुर निवासी अबरार हुसैन ने गंज थाने में 13 अगस्त 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप थे कि तत्कालीन सीओ आले हसन, दरोगा फिरोज खां, ठेकेदार बरकत अली, सीएंडडीएस जेई परवेज आलम ने छह दिसंबर 16 की सुबह बस्ती में पहुंचे और जबरन मकान खाली करने को कहा। उसकी वाशिंग मशीन, सोना,चांदी व पांच हजार रुपये लूटकर ले गए। आरोप है कि दरोगा फिरोज ने फायर भी किया। विवेचना के दौरान सपा नेता आजम खां का नाम भी केस में शामिल किया गया। जानलेवा हमला और डकैती की धाराएं भी जोड़ी गईं।