Big Breaking : जया प्रदा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, दोनों याचिकाएं खारिज, रामपुर कोर्ट ने फरार घोषित किया है

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Feb 29, 2024 15:00

फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा नाहटा से जुड़ी बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जया प्रदा की दो अर्जियां खारिज कर दी हैं। रामपुर के जिला अदालत से दो अलग-अलग मामलों में जारी गैर जमानती वारंट के खिलाफ उन्होंने याचिकाएं दाखिल की थीं।

Prayagraj News : फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा नाहटा से जुड़ी बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जया प्रदा की दो अर्जियां खारिज कर दी हैं। रामपुर के जिला अदालत से दो अलग-अलग मामलों में जारी गैर जमानती वारंट के खिलाफ उन्होंने याचिकाएं दाखिल की थीं।

अदालत में क्या हुआ
रामपुर के जिला अदालत से दो अलग-अलग मामलों में जारी गैर जमानती वारंट के खिलाफ जया प्रदा की ओर से याचिकाएं दाखिल की गई थीं। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जयाप्रदा के वकीलों ने कोर्ट से कहा कि वह कुछ नए तथ्यों और नए डॉक्यूमेंट के साथ नई अर्जी दाखिल करना चाहते हैं। वकीलों ने दोनों याचिकाओं को इसी आधार पर वापस लिए जाने की कोर्ट से इजाजत मांगी। अदालत ने जयाप्रदा के वकीलों के अनुरोध को मंजूर करते हुए याचिकाओं को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया। 

क्या है मामला
2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा की प्रत्याशी रही जया प्रदा पर चुनाव के दौरान आचार संहिता के 2 मामले रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में दर्ज किए गए थे। आपको बता दें कि मशहूर फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा को पिछले दिनों रामपुर की कोर्ट ने सात बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी हाज़िर ना होने के कारण फरार घोषित कर दिया था। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि उन्हें ढूंढ़कर 6 मार्च तक अदालत में पेश किया जाय।  उनके विरुद्ध 82 सीआरपीसी की कार्रवाई करते हुए एसपी रामपुर को एक डिप्टी एसपी की अगुवाई में टीम बनाकर 6 मार्च 2024 को अदालत में पेश करने के आदेश दिए गए हैं।

 

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