अदालत के हुक्म पर किया अमल : फैजल ने तिरंगे को दी सलामी, 'भारत माता की जय' के लगाए नारे

UPT | फैजल

Oct 22, 2024 14:26

फैजल को देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फैजल पर आरोप था कि उसने 'पाकिस्तान जिंदाबाद' और 'भारत मुर्दाबाद' के नारे लगाए थे।

National News : मध्य प्रदेश के युवक फैजल को देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फैजल पर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' और 'भारत मुर्दाबाद' के नारे लगाने का आरोप था। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट के आदेश के बाद उसने 21 बार तिरंगे को सलामी दी और 'भारत माता की जय' के नारे लगाए। हालांकि, बाद में उसने कहा कि रील बनाते समय अनजाने में उससे यह गलती हो गई थी।
  


भारतीय दंड संहिता के तहत  किया गया गिरफ्तार
मामला तब सामने आया जब फैजल को भोपाल के मिसरोद थाने में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153B के तहत गिरफ्तार किया गया। यह धारा राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपों और बयानों के लिए लगाई जाती है। आरोप था कि फैजल ने पाकिस्तान के समर्थन और भारत के विरोध में नारे लगाए। जिससे राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचा। इस पर अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि फैजल की हरकतें विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाने और देश की एकता को खतरे में डालने के समान हैं।

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देशभक्ति का सबक
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने फैजल को जमानत देते हुए एक अनोखी शर्त रखी। जस्टिस डीके पालीवाल ने 15 अक्टूबर को अपने फैसले में कहा कि आरोपी को शर्तों के साथ जमानत दी जा सकती है ताकि उसमें अपने देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना जागृत हो। कोर्ट ने निर्देश दिया कि फैजल को महीने में दो बार भोपाल के मिसरोद थाने में जाकर तिरंगे को सलामी देनी होगी और 'भारत माता की जय' के नारे लगाने होंगे। यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक मामले का निपटारा नहीं हो जाता। फैजल ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मंगलवार को थाने में तिरंगे को 21 बार सलामी दी और 'भारत माता की जय' के नारे लगाए। उसने अपने कार्य के लिए पश्चाताप भी व्यक्त किया और कहा कि यह नारे गलती से लगे थे जबकि उसका कोई गलत इरादा नहीं था।
जमानत का विरोध
फैजल के खिलाफ 14 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। जिनमें से कुछ गंभीर अपराधों से जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार के वकील ने हाईकोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया और उसकी जमानत का विरोध किया। वकील ने तर्क दिया कि फैजल आदतन एक अपराधी है और उसे जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। हालांकि कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद आरोपी को जमानत दी लेकिन उसके देशप्रेम और जिम्मेदारी को जागृत करने के लिए यह शर्त रखी गई है।

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