सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी है। अब टैक्सपेयर 15 जनवरी तक लेट फीस के साथ अपना ITR भर सकते हैं।
Dec 31, 2024 18:06
सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी है। अब टैक्सपेयर 15 जनवरी तक लेट फीस के साथ अपना ITR भर सकते हैं।