इनकम टैक्स फाइल करने का एक और मौका : 15 जनवरी तक बढ़ी तारीख, जानें कितनी देनी होगी लेट फीस

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Dec 31, 2024 18:06

सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी है। अब टैक्सपेयर 15 जनवरी तक लेट फीस के साथ अपना ITR भर सकते हैं।

Short Highlights
  • ITR फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ी
  • 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 की गई
  • 5,000 रुपये तक देनी होगी लेट फीस
Income Tax Filing Last Date : सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी है। अब टैक्सपेयर 15 जनवरी तक लेट फीस के साथ अपना ITR भर सकते हैं। यदि किसी टैक्सपेयर ने पहले अपना ITR दाखिल कर लिया है, लेकिन बाद में इसमें कोई गलती पाई जाती है, तो वे भी 15 जनवरी तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

लेट फीस के साथ 15 जनवरी तक मौका
ITR फाइल करने की बिना लेट फीस के आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन अगर अब तक किसी ने अपना ITR दाखिल नहीं किया है तो वे लेट फीस के साथ इसे 15 जनवरी तक फाइल कर सकते हैं। यदि कुल आय 5 लाख रुपये से कम है तो 1,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी, जबकि 5 लाख से अधिक आय पर 5,000 रुपये की लेट फीस लगेगी।


कैसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न?
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहां अपने पैन कार्ड नंबर का उपयोग करके लॉगिन करें और अपनी आय के हिसाब से उचित ITR फॉर्म का चयन करें। फिर असिसमेंट ईयर FY24 के लिए AY2024-25 को चुनें। इसके बाद जरूरी व्यक्तिगत विवरण और डिडक्शन भरें। ध्यान रखें कि विलंब शुल्क के तौर पर ₹5,000 का शुल्क लगेगा। फॉर्म भरने के बाद, आधार ओटीपी का उपयोग करके सबमिट करें और वेरिफाई करें। यदि चाहें तो आप इनकम टैक्स ऑफिस जाकर भी फॉर्म जमा कर सकते हैं और वहां से वेरिफाई का ऑप्शन चुन सकते हैं।

तय समय तक ITR न भरने से ये नुकसान
यदि आपने 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है तो अब 15 जनवरी तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, यदि आप निर्धारित तारीख से पहले अपना ITR दाखिल करते हैं, तो आप अपनी आय से संबंधित किसी भी नुकसान को अगले वित्त वर्षों के लिए कैरी फारवर्ड कर सकते हैं, जिससे आने वाले वर्षों में टैक्स देनदारी कम हो सकती है। लेकिन अब बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने पर आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा, आयकर विभाग को आपकी आय की जानकारी विभिन्न सोर्सों से मिल जाती है और यदि आपने ITR दाखिल नहीं किया, तो विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। ऐसे नोटिस से बचने के लिए ITR फाइल करना फायदेमंद है।

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