गाजियाबाद पुलिस का नया प्लान तैयार : नव वर्ष पर नई गाइडलाइन जारी, एक गलती आपको पहुंचा देगी जेल

Uttar Pradesh Times | New Year 2024

Dec 30, 2023 15:14

नववर्ष के अवसर पर गाजियाबाद पुलिस ने गाइडलाइन जारी की है इस दौरान सड़कों पर शराब छलकने, वीडियो या रील बनाने, शस्त्र लहराने, ड्रंकन ड्राइव और तेज आवाज में गाने...

Ghaziabad News : नववर्ष के अवसर पर गाजियाबाद पुलिस ने गाइडलाइन जारी की है इस दौरान सड़कों पर शराब छलकने, वीडियो या रील बनाने, शस्त्र लहराने, ड्रंकन ड्राइव और तेज आवाज में गाने बजाने पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि नववर्ष के अवसर पर जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरते हैं और गैर कानूनी कार्य करने लगते हैं। ऐसे तत्वों पर गाजियाबाद पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इस दौरान वाहनों की तलाशी अभियान भी शुरू किया जाएगा।

यह है पूरा मामला ?
दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में नववर्ष के अवसर पर लोग बड़ी संख्या में घर से बाहर निकलकर नववर्ष का जश्न मनाते है। इस दौरान कुछ लोग गैर कानूनी कार्य करने लगते हैं इस प्रकार के तत्वों पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। नव वर्ष मनाने के लिए गाजियाबाद पुलिस द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन में बताया गया है कि मुख्य सड़कों और हाईवे पर वाहन रोककर जश्न मनाना लोगों को भारी पड़ सकता है। ऐसे लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी साथ ही बिना अनुमति के सार्वजनिक आयोजन करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर चौकसी की जाएगी साथ ही वहां वाहनों की तलाशी अभियान भी चलाया जाएगा।

गाजियाबाद पुलिस ने गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि

1. मानक से अधिक ध्वनि प्रदूषण करने पर चालान की कार्यवाही की जाएगी की जाएगी। किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर मानक से अधिक शोर होने पर कार्रवाई की जाएगी। 

2. शराब पीकर वाहन चलाने पर चालान अथवा मुकदमा दर्ज कर 6 माह के कारावास की सजा की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान वाहन भी जब्त किया जा सकता है।

3. मुख्य सड़कों और हाईवे जैसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड रोड, एनए-9 सहित अन्य सड़कों पर स्टंट करना वीडियो या रील बनाना वाहन खड़े कर तेज आवाज में गाने बजाने पर भी कार्यवाही की जाएगी।

4. नव वर्ष के अवसर पर सार्वजनिक जगहों पर शस्त्र लहराने के विरुद्ध भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

5. बिना अनुमति के सार्वजनिक जगहों पर कार्यक्रम आयोजित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

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