हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : एसडीएम निजामाबाद का बेदखली आदेश रद्द, साथ ही जताई नाराजगी, जानें पूरा मामला

UPT | इलाहाबाद हाईकोर्ट

Nov 15, 2024 14:39

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ के निजामाबाद एसडीएम के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद याची को उसके घर से बेदखल कर दिया गया था...

Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ के निजामाबाद एसडीएम के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद याची को उसके घर से बेदखल कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि विवादित घर में याची का कब्जा 10 दिनों के भीतर बहाल किया जाए। इसके साथ ही एसडीएम को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया।

26 नवंबर को अगली सुनवाई
यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने फूलमती की याचिका पर दिया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि अपर आयुक्त (प्रशासन) और अपर आयुक्त (न्यायिक) व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करें और स्पष्ट करें कि ऐसे आदेश कैसे पारित हुए। मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है। इसके साथ ही एसडीएम को भी न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है, ताकि वे यह स्पष्ट कर सकें कि याची के अधिकारों में हस्तक्षेप के मामले में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को सिफारिश क्यों न की जाए।



फूलमती के घर को लेकर विवाद
आजमगढ़ के निजामाबाद की निवासी याची फूलमती के घर को लेकर विवाद चल रहा था, जो सक्षम न्यायालय में लंबित था। इसी दौरान, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, निजामाबाद ने 25 मार्च 2024 को एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि फूलमती का घर पर अवैध कब्जा है। नोटिस में घर खाली कर उसे मालिक को सौंपने के निर्देश दिए गए थे, जिनका अनुपालन नहीं हुआ।

10 दिन में याची को मिलेगा कब्जा
अंतिम चेतावनी के रूप में एसडीएम ने निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर फूलमती विवादित परिसर को खाली कर मकान मालिक को कब्जा सौंप दें, अन्यथा परिसर को जबरन खाली करा लिया जाएगा। इसके बाद, पुलिस टीम के साथ पहुंचकर याची को घर से बाहर कर दिया गया। इस नोटिस को फूलमती ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

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