हाईकोर्ट ने खारिज की PM मोदी के खिलाफ चुनाव याचिका : 19 दिन देर से की गई दाखिल, वाराणसी सीट पर फिर से वोटिंग कराने की थी मांग

UPT | इलाहाबाद हाईकोर्ट

Oct 18, 2024 21:58

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली विजय नंदन की चुनाव याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह याचिका 45 दिन की समयसीमा समाप्त होने के बाद दाखिल की गई...

Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली विजय नंदन की चुनाव याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह याचिका 45 दिन की समयसीमा समाप्त होने के बाद दाखिल की गई, जिसके कारण इसे काल बाधित करार दिया गया और सुनवाई करने से मना कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने सुनाया।

यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने सहारनपुर सीएमओ को लगाई फटकार : सेवानिवृत्ति बकाया मामले में लिया एक्शन, कहा गैरहाजिरी पर जारी करेंगे वारंट

याचिका को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया
चुनाव याचिका पहली बार तीन सितंबर को पेश की गई थी। इस पर रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने 19 दिन की देरी से याचिका दाखिल करने की जानकारी दी। हालांकि, याचिका में देरी की माफी के लिए प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। कोर्ट ने याची से पूछा कि क्या वह इस मुद्दे पर समय लेना चाहते हैं और याची ने समय की मांग की। इसके बाद, कोर्ट ने याचिका को 18 अक्टूबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।



वाराणसी लोकसभा चुनाव को दी थी चुनौती
याचिका के अनुसार, विजय नंदन ने वाराणसी से लोकसभा चुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल किया था, जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी ने खारिज कर दिया। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के निवासी विजय नंदन का कहना है कि निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन गलत तरीके से खारिज किया, जिसके परिणामस्वरूप वह चुनाव लड़ने के अपने अधिकार से वंचित हो गए।

कोर्ट ने कहा- याचिका पोषणीय नहीं
चुनाव याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन रद्द करने, याची के नामांकन को वैध मानने और वाराणसी सीट पर दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई थी। हालांकि, कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह याचिका पोषणीय नहीं है।
 

Also Read