हाईकोर्ट ने आगरा की मुगलकालीन हमाम को तोड़ने पर लगाई रोक : पुलिस आयुक्त को दिए सुरक्षा के निर्देश, शीतकालीन अवकाश में सुनवाई

UPT | हाईकोर्ट ने आगरा की मुगलकालीन हमाम को तोड़ने पर लगाई रोक

Dec 27, 2024 22:47

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के छीपीटोला में स्थित 16वीं शताब्दी के मुग़लकालीन हमाम को तोड़ने पर रोक लगा दी है।

Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के छीपीटोला में स्थित 16वीं शताब्दी के मुग़लकालीन हमाम को तोड़ने पर रोक लगा दी है। यह आदेश गुरुवार को उस समय दिया गया जब न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने चंद्रपाल सिंह राणा की जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका में मांग की गई थी कि इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाया जाए। कोर्ट ने कहा कि हमाम को किसी भी तरह की क्षति न पहुँचाई जाए और इसके संरक्षण के लिए कदम उठाए जाएं।

हमाम की सुरक्षा के लिए दिए निर्देश
हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस आयुक्त आगरा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग को आदेश दिया कि हमाम को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि आगरा में इस ऐतिहासिक स्मारक की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। अगली सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तारीख तय की गई है।



मामले में सुरक्षा तंत्र को सख्त करने का आदेश
हाईकोर्ट द्वारा दिया गया यह आदेश विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह मुग़लकालीन धरोहर की सुरक्षा से जुड़ा है। आगरा शहर में स्थित यह हमाम ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे देख सकें और इसके ऐतिहासिक महत्व को समझ सकें। इस आदेश के बाद आगरा प्रशासन और संबंधित विभागों को स्मारक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाने होंगे। इस फैसले ने ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी को और भी बढ़ा दिया है।

Also Read