महाकुंभ और पर्व को लेकर पाबंदी : प्रशासन ने जारी किए सख्त निर्देश, प्रयागराज में 28 फरवरी तक निषेधाज्ञा लागू

UPT | Maha Kumbh 2025

Jan 17, 2025 21:54

प्रयागराज कमिश्नरेट ने 28 फरवरी तक जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस आदेश के तहत जुलूस, विरोध प्रदर्शन, ड्रोन का उपयोग, हथियार रखना, भड़काऊ भाषण देना और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है...

Prayagraj News : प्रयागराज कमिश्नरेट ने 28 फरवरी तक जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस निर्णय का उद्देश्य महाकुंभ, गणतंत्र दिवस, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, रविदास जयंती, वैलेंटाइन डे, शबे-ए-बरात और महाशिवरात्रि जैसे प्रमुख त्योहारों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। इस आदेश के तहत जुलूस, विरोध प्रदर्शन, ड्रोन का उपयोग, हथियार रखना, भड़काऊ भाषण देना और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इन चीजों पर रहेगी पाबंदी
आदेश के अनुसार, कोई भी आयोजन, जुलूस, शोभा यात्रा, अनशन, धरना या चक्का जाम सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। धरना स्थल के अलावा अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेगा। ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा और लाठी-डंडे या हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के सहारे के लिए लाठी-डंडों का उपयोग और सिख समुदाय द्वारा कृपाण का धारणा इस आदेश से मुक्त रहेगा। यह आदेश पुलिस और प्रशासनिक कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।



बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन पर रोक
निषेधाज्ञा में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उत्तेजक भाषण देने, पर्चे बांटने या ऐसे विज्ञापन प्रकाशित करने की अनुमति नहीं होगी, जो किसी समुदाय, संप्रदाय या व्यक्ति की भावनाओं को आहत कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर संवेदनशील पोस्ट, फोटो या रील डालने, ऑडियो-वीडियो कैसेट बजाने और किसी को लालच देने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, दुकानों को बंद कराने या परिवहन के साधनों को बाधित करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जानें क्या है निषेधाज्ञा लागू करने का उद्देश्य
इस आदेश का मुख्य उद्देश्य जिले में त्योहारों और परीक्षाओं के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें और किसी भी अवैध गतिविधि से बचें। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में लागू यह निषेधाज्ञा कानून-व्यवस्था को बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

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