जिला मजिस्ट्रेट ने शस्त्र जमा कराये जाने व न जमा कराये जाने के सम्बन्ध में स्क्रीनिंग कमेटी गठित की…
PRATAPGARH NEWS : जिला मजिस्ट्रेट संजीव रंजन ने बताया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दौरान जनपद प्रतापगढ़ के शस्त्र अनुज्ञाप्तिधारियों के शस्त्र जमा कराये जाने अथवा न कराये जाने के परिप्रेक्ष्य में आर्म्स एक्ट 1959 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत आग्नेयास्त्र जमा कराने की कार्यवाही की जाये।
राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 लखनऊ के पत्र के निर्दिष्ट निर्देशों के समादर में स्क्रीनिंग कमेटी गठित की जाती है। स्क्रीनिंग कमेटी में अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0), अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) व ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी को नामित किया गया है। गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा शस्त्र जमा कराये जाने अथवा न जमा कराये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।