अंतिम संस्कार रोकने की कोशिश : प्रधान समेत चार पर एससी-एसटी एक्ट में मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

UPT | प्रतीकात्मक फोटो

Nov 14, 2024 17:04

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर जिले के खतौली क्षेत्र में ग्राम प्रधान अमित अहलावत और उनके तीन साथियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है...

Muzaffarnagar News : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर जिले के खतौली क्षेत्र में ग्राम प्रधान अमित अहलावत और उनके तीन साथियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई एक जातिवादी विवाद के बाद की गई। जब ग्राम प्रधान और उनके सहयोगियों पर वाल्मीकि समाज के लोगों को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप लगा।

यह है मामला
घटना 9 नवंबर की है, जब गांव भैंसी के निवासी मुकेश की बेटी सोनिया ने आरोप लगाया कि उसके परिवार द्वारा आयोजित शव यात्रा श्मशान घाट के लिए जा रही थी। इसी दौरान ग्राम प्रधान अमित अहलावत और उनके सहयोगी आकाश, शिवा, संजू तथा चार अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने शव यात्रा को जबरन रोक दिया। आरोप है कि ग्राम प्रधान ने शव यात्रा को श्मशान घाट में अंतिम संस्कार करने से रोकने की धमकी दी और इस दौरान वाल्मीकि समाज के लोगों के खिलाफ जातिवादी टिप्पणियां कीं।



अधिकारियों की मौजूदगी में भी हुआ अपमान
सोनिया का आरोप है कि जब तहसील अधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर हस्तक्षेप किया और ग्राम प्रधान और उनके साथियों को समझाने की कोशिश की तो उस दौरान भी उसके पिता को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया। इस घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। सीओ राम आशीष यादव ने पुष्टि करते हुए कहा कि तहरीर के आधार पर एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले में साक्ष्य एकत्र कर रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई
पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस मामले में पूरे गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस को स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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