Varanasi News : साईं मूर्ति हटाने वाले अजय शर्मा जेल से रिहा, 100 मंदिरों की बनाई थी लिस्ट...

UPT | जेल से छूटने के बाद समर्थकों ने अजय शर्मा का स्वागत किया।

Oct 09, 2024 12:03

काशी के 14 देवालयों से साईं प्रतिमा हटाने का दावा करने वाले सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा बुधवार की सुबह जेल से रिहा कर दिए गए। जिसके बाद समर्थकों में काफी खुशी देखी गई, माला फूल पहनाकर जोरदार स्वागत किया।

Varanasi News : काशी के 14 देवालयों से साईं की मूर्ति हटाने वाले सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा बुधवार की सुबह जेल से रिहा कर दिए गए। समर्थकों में काफी खुशी देखी गई, माला फूल पहनाकर जोरदार स्वागत किया। साईं मूर्ति हटाने से नाराज साईं भक्तों ने चौक एवं सिगरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने शांति भंग में चालान कर दिया था। इससे पहले वाराणसी के चौक थाना में दर्ज मुकदमे में मंगलवार को स्पेशल CJM की कोर्ट ने जमानत दे दी थी। जमानत के बाद उनकी रिहाई का परवाना शाम को ही भेज दिया गया था। आज बुधवार सुबह उन्हें चौकाघाट जिला कारागार से रिहा कर दिया गया।

ये था पूरा मामला
सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा द्वारा काशी के बड़ा गणेश मंदिर से साईं मूर्ति को हटाने से साई भक्तों में नाराजगी थी। अजय शर्मा ने दावा किया था कि वो 14 मंदिरों से मूर्ति हटा चुके हैं, जबकि 100 मंदिरों का लिस्ट बनाया है। उसके बाद चौक क्षेत्र के महंत ने उन पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने 3 अक्टूबर की रात उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मामले में उनकी अंतरिम अग्रिम जमानत की अर्जी प्रभारी जिला जज ने सोमवार को सुनी थी और अगली तारीख 18 अक्टूबर तय की थी। वहीं, पुलिस की रिमांड अर्जी पर मंगलवार को स्पेशल CJM कोर्ट में सुनवाई हुई थी।

पुलिस ने मांगी थी रिमांड
मंगलवार को स्पेशल सीजेएम की अदालत में अजय शर्मा पेश हुए थे। इस दौरान अजय शर्मा के वकील विवेक शंकर तिवारी की कोर्ट में तीखी बहस हुई थी। उन्होंने बताया कि रिमांड मामले में मंगलवार को ACJM सेकेंड साकेत मिश्रा (प्रभारी स्पेशल CJM) ने सुनवाई की। इसमें हमारे तरफ से आपत्ति जताई गई, चूंकि 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। लेकिन पुलिस को यह पावर नहीं है कि वह रिमांड बनवा ले, जब तक वह 333 बीएनएस में नोटिस तामिला न करवा ले। पुलिस ने अभी इनको नोटिस नहीं दिया था और सीधे रिमांड बनवाने चली आई थी। हमने इस पर बहस की और कोर्ट को इस बारे में अवगत कराया। 

25-25 हजार की दो जमानत पर मिली रिहाई
अजय शर्मा के अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने बताया कि हमने कल ही कोर्ट में अजय शर्मा की जमानत अर्जी डाली थी। जिस पर चौक थाने पर दर्ज क्राइम संख्या 100/24 में कोर्ट ने 25-25 हजार की दो जमानत पर अजय शर्मा को रिहा करने का आदेश दिया था। इसी मामले में पुलिस ने रिमांड मांगी थी। शाम में ही कोर्ट से जेल को रिहाई का ऑर्डर भेज दिया गया था। सभी कार्रवाई पूरी होने के बाद आज सुबह अजय शर्मा को रिहा कर दिया गया।

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