बस्ती। मुंडेरवा थाना क्षेत्र में होटलिया के पास दर्ज दुष्कर्म के मामले में एएसजे/एफटीसी प्रथम गैंगस्टर कोर्ट ने आरोपी संतोष कुमार को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और ₹20,000 का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा न होने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
न्यायालय का फैसला
शनिवार को सुनाए गए फैसले में न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को आधार मानकर आरोपी को दोषी ठहराया। मामला 12 अगस्त 2022 का है जब पीड़िता घर लौटते समय अकेली मिली थी। अदालत ने दोष सिद्ध होने पर यह सजा निर्धारित की।
घटना के विवरण के अनुसार 19 वर्षीय युवती मेडिकल कॉलेज के पास अपने मामा के घर से लौट रही थी और दोपहर करीब 12 बजे गांव के सीवान के पास पहुंची थी। आरोप है कि गांव निवासी संतोष कुमार ने उसका हाथ पकड़कर उसे गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता किसी तरह घटनास्थल से निकलकर अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी।
घटना की रिपोर्ट मिलने पर पुलिस ने मुंडेरवा थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचक ने पीड़िता और गवाहों के बयान दर्ज किए तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था।
प्रभाव और आगे की कार्यवाही
अदालत के आदेश के बाद अब जेल में सजा पूरी किये जाने की प्रक्रिया शुरू होगी और जुर्माना जमा न होने की स्थिति में एक साल की अतिरिक्त सजा लागू होगी। मामले से जुड़े अन्य कानूनी पहलुओं पर आगे की सुनवाई और अदालती करवाई अदालत के निर्धारित शेड्यूल के अनुसार होगी।
स्थानीय लोग और परिवार के सदस्य अब न्यायपालिका के फैसले से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। पुलिस और प्रशासन ने कहा है कि पीड़िता को आवश्यक सहायता और सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।
स्रोत: अमर उजाला

