Gonda News : गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगे, मामले में नौ दोषियों को मिली 10 साल की सजा

गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगे, मामले में नौ दोषियों को मिली 10 साल की सजा
UPT | गोंडा गणेश प्रतिमा विसर्जन

Jul 05, 2024 13:02

कोटवाली नगर के एक दर्जन अभियुक्तों को सांप्रदायिक दंगे में दोषी पाए जाने के बाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ राम दयाल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सांप्रदायिक दंगे के दौरान...

Jul 05, 2024 13:02

Gonda News : कोटवाली नगर के एक दर्जन अभियुक्तों को सांप्रदायिक दंगे में दोषी पाए जाने के बाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ राम दयाल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सांप्रदायिक दंगे के दौरान बल्वा, मारपीट, पत्थरबाजी, आगजनी और जानलेवा हमले में शामिल नौ अभियुक्तों को 10 साल का कारावास और 22,600 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

ये है पूरी घटना
घटना 23 सितंबर 2015 की रात को हुई। जब गणेश प्रतिमा विसर्जन का जुलूस शहर की डिप्टी मस्जिद के पास से गुजर रहा था। अचानक भीड़ में से किसी ने जुलूस पर पत्थर फेंक दिया। जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग उत्तेजित हो गए और पुलिस टीम पर भी हमला किया गया। इस दौरान कई दुकानों और वाहनों में आग लगा दी गई, जिससे यह घटना एक बड़े सांप्रदायिक दंगे में तब्दील हो गई।

पुलिस ने की  तत्काल कार्रवाई
पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर मौजूद कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया और लगभग 250 लोग भागने में सफल रहे। पुलिस ने मारपीट, बलवा, सरकारी काम में बाधा, आगजनी, जान से मारने की धमकी, हत्या का प्रयास व सीएलए एक्ट के तहत पुख्ता सबूत जुटाकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है।

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ये लोग है दोषी
अदालत ने सभी साक्ष्यों की गहन जांच के बाद सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राम दयाल ने अपने फैसले में अमित वर्मा, मंटू वर्मा, जमील, शमीम शेख, लल्ला, मोहम्मद तारिक, सादिक, श्रवण और राहुल कश्यप को दोषी करार दिया। प्रत्येक दोषी को 10 साल कारावास और 22,600 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

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