लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाइक पर पीछे बैठने वाले यात्री के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। यह नया नियम पूरे प्रदेश में लागू होगा और नियम न मानने पर चालान कटेगा।
परिवहन विभाग ने कहा है कि अभी तक केवल चालक के लिए हेलमेट अनिवार्य था, लेकिन हादसों में मौत के आंकड़ों का अध्ययन कर यह व्यवस्था बदली गई है। अब अगर पीछे बैठने वाले ने हेलमेट नहीं लगाया तो वाहन का चालान कटेगा और उल्लंघन मोबाइल ऐप्स के अलावा सड़कों पर लगे आईटीएमएस कैमरों से भी पकड़ा जाएगा।
सिस्टम अपडेट और तारीखें
परिवहन विभाग ने ई-चालान प्रणाली को अपग्रेड करने के लिए 21 सितंबर की रात से ई-चालान बंद कर दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक पूरा डाटा ट्रांसफर और सिस्टम अपडेट होने के बाद एक अक्टूबर से ई-चालान दोबारा चालू कर दिए जाएंगे।
नए सिस्टम में चालान के सख्त नियम रखे गए हैं ताकि उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई हो सके। विभाग ने कहा है कि बार-बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द करने की भी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
यह कदम उन जिलों में खासकर जरूरी समझा गया जहां पहले ही कुछ समय से पीछे बैठे लोगों के लिए चालान होते रहे हैं लेकिन प्रदेशव्यापी कार्यान्वयन तकनीकी वजहों से नहीं हो पाया। अब सिस्टम अपग्रेड के बाद यह पूरे यूपी में लागू होगा।
स्थानीय लोग और बाइक सवार अब सुरक्षा बचाव के तौर पर अतिरिक्त हेलमेट खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की नजर भी बढ़ेगी और प्रदर्शित उल्लंघन पर ऑन-द-स्पॉट कार्रवाई होने की संभावना है।
यातायात नियमों का पालन कर जनता अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। जो लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे उन्हें चालान और आगे चलकर कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
स्रोत: TV9 भारतवर्ष

