कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर से की जा रही कार्रवाई असंवैधानिक है। किसी व्यक्ति का घर केवल इसलिए नहीं गिराया जा सकता है कि उस पर कोई आरोप लगा है। अदालत ने कहा कि आरोपों पर फैसला न्यायपालिका का काम है कार्यपालिका का नहीं...
सुप्रीम रोक के बाद सियासत : मायावती बोलीं- बुलडोजर का आतंक समाप्त होगा, अजय राय ने कहा- फैसले का दिल से स्वागत
Nov 13, 2024 21:00
Nov 13, 2024 21:00
- सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
- बीजेपी के विरोधी दलों ने दी प्रतिक्रियाएं
- मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा- मायावती
सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय का बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले व तत्सम्बंधी कड़े दिशा-निर्देशों के बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी व अन्य राज्य सरकारें जनहित व जनकल्याण का सही व सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी और बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा।
सरकार को जोरदार तमाचा- चंद्रशेखर
आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि ये भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा है कि बिना दोषी सिद्ध हुए या कोर्ट के निर्णय के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हैं। मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि इस फैसले से न्याय की प्रक्रिया को बल मिलेगा और राज्य सरकारें अब अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगी।
दिल की गहराइयों से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत- अजय राय
कांग्रेस पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि निश्चित तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का हम सब स्वागत करते हैं और इसके लिए हम उनका धन्यवाद भी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा कि दोषी साबित होने के बाद भी घर नहीं गिराया जा सकता है, क्योंकि उस घर में रहने वाले अन्य परिजन दोषी नहीं हैं। हम दिल की गहराईयों से सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हैं। कांग्रेस ने इस फैसले को न्याय की जीत बताया और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया।
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सुप्रिया श्रीनेत भी दी प्रतिक्रिया
कांग्रेस की एक अन्य नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस फैसले का स्वागत किया और इसे सरकार को आइना दिखाने जैसा बताया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आइना दिखाने का काम किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरह से कानून को प्राथमिकता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषी और आरोपी को सजा दी जाए न कि उसके परिवार को। मैं आशा करती हूं कि उत्तर प्रदेश की और तमाम भाजपा की सरकारें इसका अनुसरण करते हुए ये कुकृत्य को बंद करेंगी।
बीजेपी ने फैसले का किया स्वागत
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर आए फैसले का भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है। बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है हम उसका स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका को निर्देशित किया है कि नियमों का पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियमों के तहत कार्यवाही करनी चाहिए, यह उन राजनीतिक दलों के लिए भी आईना है जो बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। नियमों का पालन किया जाना जरूरी है।
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कार्यपालिका को न्यायाधीश की भूमिका नहीं निभानी चाहिए- कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि कार्यपालिका को न्यायाधीश की भूमिका नहीं निभानी चाहिए और न ही वह किसी आरोपी की संपत्ति को ध्वस्त करने का आदेश दे सकती है। कोर्ट ने संविधान में व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा की बात करते हुए कहा कि राज्य की मनमानी कार्रवाई से बचने के लिए यह फैसले किए गए हैं। इस तरह के कदम संविधान के तहत व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पूरी गंभीरता से लिया है।
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