उत्तर प्रदेश सरकार 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग़ बच्चों को बंधुआ मजदूरी से बचाने के लिए कवायदें करती हुई दिखाई दे रही है। सरकार की सख़्त हिदायतों के बावजूद भी नाबालिगों से काम करवाया जा रहा है। बाल श्रम कानून के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का प्रावधान है, जो नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराते हैं...