Agra News : बच्चों को बंधुआ मजदूरी से छुड़ाने की पहल, चार नाबालिगों को किया रेस्क्यू

UPT | रेस्क्यू किए गए चार नाबालिगों के साथ श्रम विभाग की टीम

Mar 02, 2024 00:19

उत्तर प्रदेश सरकार 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग़ बच्चों को बंधुआ मजदूरी से बचाने के लिए कवायदें करती हुई दिखाई दे रही है। सरकार की सख़्त हिदायतों के बावजूद भी नाबालिगों से काम करवाया जा रहा है। बाल श्रम कानून के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का प्रावधान है, जो नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराते हैं...

Agra News : उत्तर प्रदेश सरकार बाल श्रम को लेकर बेहद गंभीर है, जो भी लोग नाबालिगों से श्रम कराने का काम करेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है जिसके अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने का भी प्रावधान है। आगरा मंडल में बाल श्रम ना हो इसके लिए श्रम विभाग द्वारा अभियान छेड़ा हुआ है जिसके अंतर्गत शहर के विभिन्न क्षेत्रों से चार बच्चों को रेस्क्यूकिया गया है।   उप श्रम आयुक्त कार्यालय में कार्यरत श्रम अधिकारी प्रवर्तन सीएस पांडे ने बताया कि श्रम विभाग ऐसे 18 वर्षों से कम उम्र के बच्चों को चिन्हित करने का काम करता है जो कहीं काम करते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने बताया कि आगरा सहित पूरे परिक्षेत्र में अभियान छेड़ा हुआ है जिसमें ऐसे बच्चों को रिस्कयू किया जा रहा है जो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही 04 बच्चों को आगरा शहर के विभिन्न हिस्सों से रेस्क्यू करने का काम किया गया है।   श्रम अधिकारी ने बताया कि फैक्ट्री /हॉस्पिटल / दुकान / चाय, परचून, रेस्टोरेंट, ढाबा आदि पर काम करते हुए पाए गए या उनसे जबरन काम करवाया जा रहा है तो ऐसी संस्थाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने का प्रावधान है। श्रम अधिकारी सीएस पांडेय ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को कोई नाबालिग़ काम करता हुआ दिखाई देता है तो उप श्रम आयुक्त कार्यालय या ऑन लाइन पोर्टल पर भी शिकायत कर बच्चों के जीवन को बचा सकता है।     

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