सिटी मजिस्ट्रेट का फैसला : मथुरा में बंदरों के आतंक से मुक्ति के लिए नगर आयुक्त को दिया 15 दिन का समय, सुनवाई जारी

UPT | मथुरा में बंदरों के आतंक से मुक्ति के लिए नगर आयुक्त को दिए 15 दिन का समय

Nov 21, 2024 22:49

मथुरा में बंदरों के उत्पात से परेशान स्थानीय निवासियों ने सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें बंदरों के आतंक से मुक्ति की मांग की गई है। कोर्ट ने नगर आयुक्त को 15 दिन के अंदर...

Mathura News : मथुरा में बंदरों के उत्पात से परेशान स्थानीय निवासियों ने सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें बंदरों के आतंक से मुक्ति की मांग की गई है। कोर्ट ने नगर आयुक्त को 15 दिन के अंदर कृष्णापुरी क्षेत्र से इस समस्या का समाधान करने का आदेश दिया है। साथ ही जल्द ही आख्या देने के निर्देश दिए हैं।

लगातार बढ़ रहा है बंदरों का आतंक
मथुरा में बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। कृष्णापुरी निवासी एडवोकेट डॉ. प्रकाश चंद अग्रवाल ने यह याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया था कि बंदरों के हमलों और गंदगी के कारण क्षेत्रवासियों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। उन्होंने शिकायतों में यह भी कहा कि बंदर न केवल घरों में घुसकर सामान को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि लोगों के लिए भी खतरा बन रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना हैं कि बंदरों के आतंक के कारण वे बाहर जाने से भी कतराने लगे हैं।



नगर आयुक्त को दिए निर्देश
सुनवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि वे स्थिति की गंभीरता को समझें और इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें। नगर निगम की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत आख्या में यह कहा गया था कि बंदरों से मुक्ति दिलाने का कार्य वन विभाग का है और सफाई का काम भी उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इस पर याचिकाकर्ता ने नगर निगम की इस आख्या का विरोध करते हुए तर्क दिया कि नागरिकों की सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करना नगर निगम की जिम्मेदारी है।

समस्या को होगा समाधान
इस मामले में सुनवाई जारी है और सभी की नजर अब इस पर है कि नगर आयुक्त किस तरह से बंदरों के उत्पात को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाते हैं। स्थानीय निवासियों की उम्मीद है कि न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए प्रशासन इस समस्या का समाधान करेगा और उन्हें सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण प्रदान करेगा।

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