सहायक अभियोजन अधिकारी आशीष जायसवाल ने बताया कि जिन दो महिलाओं की जमानत याचिका खारिज की गई है, उनके नाम मंजू यादव और मंजू देवी है। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अभियुक्ताओं पर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सत्संग आयोजन में अनुमति से अधिक भीड़ एकत्रित करने का आरोप है।