Hathras News : हाथरस मामले में राहुल गांधी को लीगल नोटिस, आरोपियों की मानहानि का मामला

UPT | राहुल गांधी बुलगढ़ी में पीड़ित के घर जाते ।

Dec 27, 2024 18:57

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के गांव बूलगढी में हुए एक कुख्यात मामले को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा की गई सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है।

Hathras News : उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के गांव बूलगढी में हुए एक कुख्यात मामले को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा की गई सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में आरोप है कि राहुल गांधी ने कोर्ट द्वारा बरी किए गए तीन आरोपियों को रेप का आरोपी बताया, जो कि न्यायालय के फैसले के खिलाफ है।

राहुल गांधी को लीगल नोटिस
यह मामला 2020 के सितंबर महीने का है, जब गांव बूलगढी में एक लड़की के साथ अत्याचार हुआ था। उस समय इस मामले को गैंगरेप और हत्या का रूप दिया गया था, लेकिन न्यायालय ने अपने फैसले में तीन आरोपियों लवकुश, रामू और रवि को बरी कर दिया और इसे गैरइरादतन हत्या का मामला माना। इसके अलावा, एक अन्य आरोपी संदीप को दोषी ठहराया गया था, जो वर्तमान में जेल में बंद है और अपनी सजा काट रहा है।



गांव बूलगढी में हुआ था अत्याचार
12 दिसंबर को राहुल गांधी ने बूलगढी गांव का दौरा किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने इस मामले को गैंगरेप का मामला बताया और आरोपियों के खुलेआम घूमने की बात कही। राहुल गांधी की इस पोस्ट को लेकर अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि कोर्ट द्वारा बरी किए गए आरोपियों को रेप का आरोपी बताना न केवल न्यायालय की अवमानना है, बल्कि इन आरोपियों की मानहानि भी है।

अग्रिम कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर ने नोटिस में यह भी बताया कि राहुल गांधी ने आरोपियों के बारे में गलत जानकारी दी है, और उन्हें 15 दिनों के अंदर तीनों आरोपियों को 50-50 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने की मांग की है। अगर राहुल गांधी यह राशि नहीं देते, तो उनके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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