2022 में हाईकोर्ट में विजयी विधायक अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को निरस्त करने के लिए याचिका दाखिल करने वाले भाजपा मिल्कीपुर के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने शुक्रवार को प्रेसकांफ्रेन्स कर सपा पर जुबानी हमला बोला
Oct 18, 2024 17:36
2022 में हाईकोर्ट में विजयी विधायक अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को निरस्त करने के लिए याचिका दाखिल करने वाले भाजपा मिल्कीपुर के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने शुक्रवार को प्रेसकांफ्रेन्स कर सपा पर जुबानी हमला बोला
Ayodhya News : भाजपा के मिल्कीपुर के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उपचुनाव में संभावित हार के डर से समाजवादी पार्टी चुनाव लटकाने का प्रयास कर रही है। अयोध्या स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सपा मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होने देना चाहती और विपक्ष जनता को भ्रमित कर रहा है। गोरखनाथ बाबा ने दावा किया कि मिल्कीपुर की जनता भाजपा के समर्थन में उत्साहित है, जबकि सपा इसे भटकाने और अटकाने की कोशिश कर रही है।
अपनी याचिका वापस लेने को हाईकोर्ट में किया है निवेदन
उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 को उनके द्वारा हाईकोर्ट में अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को निरस्त करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी। चुनाव आयोग द्वारा इस याचिका के कारण उपचुनाव की तिथियों की घोषणा न किए जाने पर उनके द्वारा गुरूवार को हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होकर अपनी याचिका वापस लेने का निवेदन किया गया। मामले में पहली याचिका एक अन्य प्रत्याशी शिवमूर्ति द्वारा दाखिल की गई है। उन्हें भी वह अपने साथ याचिका वापस लेने के लिए हाईकोर्ट लेकर गए थे। पूर्व विधायक ने कहा कि यदि विपक्ष की मंशा साफ थी, तो किस कारण से कोर्ट में मामले को लटकाने के लिए दर्जन भर अधिवक्ताओं को अपना पक्ष रखने के लिए खड़ा किया गया। जिससे यह साफ है कि सपा द्वारा मिल्कीपुर में उपचुनाव को लटकाने का प्रयास किया जा रहा है।
अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद याचिका का महत्त्व नहीं
पूर्व विधायक गोरखनाथ ने प्रेसवार्ता में बताया कि वर्ष 2022 में उनके अवधेश प्रसाद के विधायक चुने जाने पर डॉक्युमेंट्स के फ्राड होने पर हाईकोर्ट लखनऊ पीठ में चेलेंज किया था। उन्होंने बताया कि सपा विधायक के सांसद चुने जाने के बाद याचिका के सम्बंध में अधिवक्ताओं से राय ली गई थी। जिसमें अधिवक्ताओं की ओर से बताया गया था कि अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद याचिका समाप्त हो जाएगी। परन्तु इसकी वजह से उप चुनाव की घोषणा नही हुई। उन्होंने बताया कि मामले में सभी पक्षों को नोटिस व पेपर गजट के उपरान्त हाईकोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई की जाएगी।