Ballia News : फर्जी दस्तावेजों से जमीन बेचने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज

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Oct 07, 2024 16:49

बलिया के शहर कोतवाली पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के साथ जमीन बेचने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर संबंधीत धाराओ में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया गया। पूछताछ में अभियुक्तों ने अपना नाम व पता गौरी शंकर पुत्र सरजू निवासी व थाना चितबड़ागांव जनपद बलिया तथा मनोहर राम पुत्र बनारसी राम निवासी आर्य नगर वायना थाना फेफना जनपद बलिया बताया।

Ballia News : शहर कोतवाली पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे जमीन बेचने के मामले में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन अभियुक्तों पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान गौरी शंकर, पुत्र सरजू निवासी चितबड़ागांव, जनपद बलिया और मनोहर राम, पुत्र बनारसी राम, निवासी आर्य नगर, वायना, थाना फेफना, जनपद बलिया के रूप में हुई है।

पीड़िता की शिकायत पर मामला उजागर
घटना का खुलासा तब हुआ जब पांच अक्टूबर को एक महिला ने शहर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि वह अपने घर के पास की जमीन का बैनामा कराने की प्रक्रिया में थी। इस जमीन की कीमत 1,20,000 रुपये तय की गई थी, और कृष्णा यादव, पुत्र लक्ष्मण यादव, जो उसी गांव का निवासी है, ने बैनामा कराने की बात कही थी। पीड़िता के अनुसार, पांच अक्टूबर को उसे रजिस्ट्री ऑफिस बलिया में बुलाया गया था। वहां पर दस्तावेज तैयार कराए गए, और 41,500 रुपये का स्टाम्प पेपर भी खरीदा गया। जमीन का रकबा 41/2 दि0 बताया गया। पीड़िता ने कृष्णा यादव पर भरोसा करके दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए और रजिस्ट्रार कार्यालय में पेश हुई।



फर्जी आधार कार्ड से की जा रही थी रजिस्ट्री  
जब पीड़िता और विक्रेता रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे, तो जांच के दौरान पता चला कि जो व्यक्ति जमीन का मालिक बनकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहा था, उसका आधार कार्ड फर्जी है। विक्रेता के रूप में पेश होने वाला व्यक्ति राम सुन्दर राय, पुत्र दीनानाथ राय, निवासी कपुर, जनपद सोनभद्र के नाम से फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर रहा था। पुलिस जांच में पाया गया कि असल में वह व्यक्ति मनोहर राम, पुत्र बनारसी राम, निवासी आर्य नगर, वायना, जनपद बलिया है, जो फर्जी पहचान के साथ जमीन का बैनामा कर रहा था।

आरोपी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज
पीड़िता ने बताया कि आरोपी कृष्णा यादव और गवाह गौरी शंकर, पुत्र सरजू, और भीम सिंह ने मिलकर इस फर्जी रजिस्ट्री की योजना बनाई थी। उन्होंने पीड़िता से पैसा लेकर रजिस्ट्री करानी शुरू की थी, लेकिन जब पूरा मामला उजागर हुआ, तो पुलिस ने फर्जी बैनामा होने से रोक दिया। पुलिस ने फर्जीवाड़े के इस मामले में धारा 138(4) और 319(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद आरोपी गौरी शंकर और मनोहर राम को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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