बरेली में कोर्ट का बड़ा फैसला : युवक की हत्या के दोषी तीन भाइयों और बहनोई को 10 साल की सजा, जानें पूरा मामला...

UPT | बरेली कोर्ट

Oct 25, 2024 11:35

बरेली की स्पेशल जज एससी-एसटी कोर्ट कुमारी अफसा ने एक युवक की हत्या के दोषी तीन सगे भाइयों और उनके बहनोई को 10-10 साल की कैद और 14-14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर चारों आरोपियों को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

Bareilly News : यूपी के बरेली में स्पेशल जज एससी-एसटी कोर्ट कुमारी अफसा ने एक युवक की हत्या के दोषी तीन सगे भाइयों और उनके बहनोई को 10-10 साल की सजा और 14-14 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह जुर्माना राशि जमा न करने पर चारों आरोपियों को 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। हालांकि, इस मुकदमे के मुख्य अभियुक्त ओमकार मौर्य का सुनवाई के दौरान निधन हो चुका है। कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों और गवाहों को सुनने के बाद साक्ष्यों का अवलोकन किया। इसके बाद चारों आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया है।

किराएदार ने सालों के साथ की यश की हत्या
शहर के प्रेम नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर उदयपुर खास निवासी श्रीपाल सिंह जाटव की पत्नी धन देवी ने आरोप लगाया था कि आरोपी ओमकार मौर्य ने 12 अक्टूबर  2021 की रात फोन कॉल कर गालियां दी और जातिसूचक शब्द कहे। आरोप है कि घर न आने पर बेटी को उठा लेने की धमकी दी। जिसके चलते धन देवी अपने संजयनगर निवासी जेठ गंगाराम और यश के ओमकार मौर्य के घर बात करने गई थी। मगर, वहां ओमकार मौर्य ने अपने साले अनिल मौर्य, सुनील मौर्या और रमेश मौर्य के साथ मिलकर सरिया और लाठी डंडों से हमला कर दिया। इससे जेठ गंगाराम और बेटा यश गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बेटे की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चारशीट दाखिल की। मुख्य आरोपी ओमकार मौर्य पीड़ित के घर किराए पर रहता था।


युवती के जाने के बाद शुरू हुआ विवाद
बताया जाता है कि ओमकार मौर्य मृतक यश के घर किराए पर रहता था। उसी दौरान मुख्य आरोपी की बेटी किसी युवक के साथ चली गई। हालांकि, 15 दिन बाद युवती लौट आई। मगर, इसमें मृतक यश की भूमिका का आरोप है। जिसके चलते मुख्य आरोपी ने किराए का मकान खाली कर दिया। इसके बाद यश को घर बुलाया था। वहीं घटना को अंजाम दिया। इस मामले में मृतक की मां ने 13 अक्टूबर, 2021 को इज्जतनगर थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पॉक्सो एक्ट के दोषी को 10 साल की कैद
स्पेशल जज कोर्ट संख्या तीन उमाशंकर कहार ने भोजीपुरा थाना क्षेत्र के पीपलसाना चौधरी गांव ताहिर उर्फ विक्की को पॉक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए 10 साल की कैद सुनाई है। इसके साथ ही उसके साबिर अली और भाई इश्तियाक अली को तीन-तीन साल की कैद और 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसमें एक युवती को अगवा कर दुष्कर्म का आरोप था। जिसके चलते एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी।

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