बस्ती से बड़ी खबर : पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की बढ़ीं मुश्किलें, एमपी-एमएलए कोर्ट ने भगौड़ा घोषित किया 

UPT | पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी

Dec 18, 2024 01:12

कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी के दो जमानतदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अदालत द्वारा जारी आदेश के अनुसार, चूंकि अभियुक्त अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, सहायक शासकीय अधिवक्ता ने उनकी उपस्थिति के लिए बाध्यकारी आदेश पारित करने की मांग की थी।

‌Basti News : पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें फिर से बढ़ने वाली है। बस्ती के राहुल मद्धेशिया अपहरण कांड में वांछित चल रहे अमरमणि त्रिपाठी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने भगौड़ा घोषित कर दिया है। अब उनके जमानतदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

क्या है पूरा मामला
6 दिसंबर 2001 को बस्ती के रोडवेज तिराहे से व्यापारी पुत्र राहुल मद्धेशिया का अपहरण हुआ था। तत्कालीन मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के लखनऊ स्थित आवास से एसटीएफ ने राहुल को बरामद किया था। इस मामले में बस्ती की कोतवाली पुलिस ने अमरमणि त्रिपाठी को आरोपी बनाया। न्यायालय ने कई बार उन्हें हाजिर होने के आदेश दिए, लेकिन पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करने में असमर्थ रही। इसके बाद उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की गई।

जमानतदारों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई
कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी के दो जमानतदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अदालत द्वारा जारी आदेश के अनुसार, चूंकि अभियुक्त अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, सहायक शासकीय अधिवक्ता ने उनकी उपस्थिति के लिए बाध्यकारी आदेश पारित करने की मांग की थी। इसके तहत अब जमानतदार रोहित चतुर्वेदी और नरबदेश्वर यादव के खिलाफ धारा 446 के तहत कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट ने जमानतदारों के खिलाफ पृथक पत्रावली खोलने और 5 जनवरी 2025 को साक्षियों की पेशी के लिए आदेश जारी किया है। 

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