Basti News : जिले में 31 मार्च तक के लिए धारा 144 लागू, इस वजह से लगी निषेधाज्ञा, यह रहेंगे प्रतिबंध

UPT | बस्ती।

Feb 07, 2024 18:55

जिला मजिस्ट्रेट अंद्रा वामसी ने बताया कि विभिन्न त्योहार एवं परीक्षाओं के चलते इसे लागू किया गया है। इसका उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा-188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 के तहत दंडनीय अपराध होगा।

Basti News (संतोष कुमार तिवारी) : बस्ती जिले में 31 मार्च तक के लिए धारा 144 यानी निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट अंद्रा वामसी ने बताया कि विभिन्न त्योहार एवं परीक्षाओं के चलते इसे लागू किया गया है। इसका उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा-188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 के तहत दंडनीय अपराध होगा।

इस वजह से लगाई गई निषेधाज्ञा
11 फरवरी को सहायक समीक्षा अधिकारी/समीक्षा अधिकारी (प्रा.) परीक्षा-2023, 22 फरवरी से 9 मार्च तक हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा, 14 फरवरी को बंसत पंचमी, 24 फरवरी को संत रविदास जयंती, 26 फरवरी को शबे बरात, 8 मार्च को महाशिवरात्रि तथा 24 व 25 मार्च को होली का त्योहार है। बताया कि इसके अलावा कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करने के साथ ही जनपद में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं को नकलविहीन, सकुशल एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से यह आदेश लागू किया गया है।

यह रहेंगे प्रतिबंध
कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का प्रतिबंधित या अवैध अस्त्र-शस्त्र जैसे आग्नेयास्त्र, बंदूक, पिस्टल, राइफल, रिवाल्वर, तलवार, कटार, गुप्ती, चाकू, लाठी, स्टिक, भाला, बरछा, फरसा, गड़ासा एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ जैसे हथगोला, बारूद, तेजाब आदि लेकर नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि लाइसेंसी शस्त्र धारको को खुलेआम शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत ध्वनि विस्तारण यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा।

परीक्षा केंद्र के आसपास नहीं लगेंगे माइक
जिलाधिकारी ने बताया कि परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों एवं परीक्षकों तथा परीक्षा संचालन से संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति अनुचित मुद्रण अथवा प्रकाशन द्वारा परीक्षार्थियों को गुमराह नहीं करेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारण यंत्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन ले जाना पूर्णतया प्रतिबंधित किया    गया है।

दलों व संगठनों पर लागू रहेंगे यह प्रतिबंध
राजनैतिक दलों, धार्मिक संगठनों तथा सभी विभागों के सभी सरकारी सेवकों तथा मान्यता प्राप्त संघ, महासंघ, परिसंघ को धरना, सांकेतिक प्रदर्शन अथवा हड़ताल का आयोजन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा, जिससे किसी जाति विशेष अथवा धर्म विशेष व्यक्तियों को आघात पहुंचे तथा कानून एवं शांति व्यवस्था कुप्रभावित हो।

इन्हें मिलेगी प्रतिबंध में यह छूट
जिलाधिकारी ने बताया है कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों, सिख समुदाय के धार्मिक हथियार के रूप में कृपाण धारण करने, बूढे़/दिव्यांग के छड़ी/लाठी का प्रयोग करने, शव यात्रा, वैवाहिक कार्यक्रम करने वाले लोगों पर लागू नहीं होगा, लेकिन ध्वनि विस्तारक यत्रों के प्रयोग के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।
 

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