Kanpur News : नई शराब पॉलिसी के खिलाफ यूपी मेट्रो, कहा- शराब तो छोड़िए पान मसाला, गुटका और  सिगरेट ...

UPT | Kanpur Metro

Apr 02, 2024 19:51

शराब बिक्री को लेकर सोमवार से नए नियम लागू हुए थे। जिसके तहत कहा गया कि कानपुर रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और हवाई अड्डे में शराब पीने का शौक रखने वाले लोग शराब खरीद सकेंगे, लेकिन अब यूपी मेट्रो ने शराब बिक्री के नियमों को दरकिनार करते हुए अपने परिसर में शराब बिक्री पर नो एंट्री लगा दी है...

Kanpur News : शराब बिक्री को लेकर सोमवार से नए नियम लागू हुए थे। जिसके तहत कहा गया कि कानपुर रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और हवाई अड्डे में शराब पीने का शौक रखने वाले लोग शराब खरीद सकेंगे, लेकिन अब यूपी मेट्रो ने शराब बिक्री के नियमों को दरकिनार करते हुए अपने परिसर में शराब बिक्री पर नो एंट्री लगा दी है। यूपी मेट्रो ने नई शराब पॉलिसी के तहत मेट्रो स्टेशन परिसरों में शराब की दुकान या आउटलेट्स बनाने का प्रावधान बनाए जाने पर रोक लगाई है।

मेट्रो ने शराब पर लगाई नो एंट्री
बता दें कि जहां एक तरफ शराब बिक्री के तहत 1 अप्रैल यानि सोमवार से नए नियम लागू होने थे कि अब रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और हवाई अड्डे पर शराब पीने का शौक रखने वाले लोग शराब खरीद सकेंगे। दूसरी ओर अब यूपी मेट्रो ने शराब पर नो एंट्री लगा दी हैं। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने साफ तौर पर कहा है कि हम नशे के किसी कारोबार को प्रोत्साहित नहीं करते और ना ही आगे करेंगे। परिसर में शराब की दुकानें संचालित करने की अनुमति देने का सवाल ही नहीं उठता है।

मेट्रो के डीएम ने शराब बिक्री पर उठाए सवाल
जिला आबकारी अधिकारी प्रगल्भ लवानिया के मुताबिक, नई शराब पॉलिसी में मेट्रो के अलावा एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन परिसरों में शराब की बिक्री का लाइसेंस जारी किया जाएगा। वह कहते हैं कि जहां भी मेट्रो है वहां वह अपनी दुकान किराए पर देता है। अगर किसी दुकान का किराएदार शराब बेचने का आवेदन करता है तो लाइसेंस देना पड़ेगा। यह पॉलिसी में है, इसे कैसे रोका जा सकता है। वही अप मेट्रो के डीएम जनसंपर्क पंचानन मिश्रा कहते हैं कि मेट्रो अपने परिसर में शराब तो छोड़िए पान मसाला, गुटका और  सिगरेट आदि की बिक्री की अनुमति भी नहीं देता।

Also Read