बिजली विभाग का बड़ा फैसला : यूपी के शहरी क्षेत्र, पालिका और गांव में इतने दिन में लगेगा कनेक्शन, चक्करों से मिलेगी निजात

UPT | बिजली कनेक्शन

Jun 13, 2024 07:55

यूपी बिजली विभाग ने एक फैसला लिया है। जिसमें शहर से लेकर गांव तक के बिजली उपभोक्ताओं को अब तय समय सीमा में बिजली कनेक्शन देना अनिवार्य कर दिया गया है।

Lucknow News : यूपी में बिजली कनेक्शन लगवाना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। लेकिन, अब जनता को अधिकारियों या कर्मचरियों का चक्कर लगाने से निजात मिलने वाली है। दरअसल, यूपी बिजली विभाग ने एक फैसला लिया है। जिसमें शहर से लेकर गांव तक के बिजली उपभोक्ताओं को अब तय समय सीमा में बिजली कनेक्शन देना अनिवार्य कर दिया गया है। उप्र पॉवर कारपोरेशन ने प्रदेश में विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 के तहत नए विद्युत कनेक्शन देने के संबंध में नया आदेश लागू कर दिया है। इसके तहत बिजली कनेक्शन के लिए समय सीमा तय कर दी गई है।

क्या है विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 
अभी तक शहरों में 7 दिन व ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 30 दिन के भीतर कनेक्शन दिए जाने की व्यवस्था लागू थी। लेकिन, अब विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 केंद्र सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है। जिसमें नए बिजली कनेक्शन देने की समय सीमा को नए सिरे से तय किया गया है। केन्द्र ने मेट्रोपोलिटिन शहरों में 3 दिन, नगर पालिका वाले क्षेत्र में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन में कनेक्शन देने की व्यवस्था सभी प्रदेशों में लागू करने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने कनेक्शन देने के नए समय सीमा को यूपी में भी लागू किया है।

समय पर कनेक्शन न देने पर देना होगा मुआवजा
बता दें कि कनेक्शन के लिए आवेदन करने की तिथि से तय समय सीमा में कनेक्शन न देने पर संबधित विद्युत वितरण निगम को आवेदनकर्ता को मुआवजा देना होगा। मुआवजे की दर प्रतिदिन 50 रुपये की दर से देना होगा। हालांकि इसके लिए उपभोक्ता को संबंधित विद्युत वितरण निगम में लिखित आपत्ति करनी होगी। उदाहरण के तौर पर यदि कनेक्शन देने में 10 दिन की देरी हुई तो विद्युत वितरण निगम को आवेदक को 500 रुपये मुआवजा देना होगा।

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