एलडीए का बड़ा फैसला : सहारा ग्रुप को लीज पर दी गई 100 एकड़ जमीन वापस लेगा प्राधिकरण, बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास

UPT | एलडीए उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी

Jul 05, 2024 18:48

एलडीए की इस बोर्ड बैठक में सहारा इंडिया को उजरियांव रेलवे लाइन के बीच 100 एकड़ ग्रीन बेल्ट की दी गई जमीन का लाइसेंस निरस्त करने का प्रस्ताव रखे जाने की काफी चर्चा थी। इसके बाद से ही माना जा रहा था कि बोर्ड इस पर अपनी मंजूरी देगा।

Lucknow News: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने बड़ा फैसला किया है। शुक्रवार को आयोजित बोर्ड बैठक में सहारा समूह को लीज पर दी गई करीब 100 एकड़ जमीन वापस लेने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। बोर्ड का ये फैसला राजधानी में इतने बड़े स्तर पर जमीन वापसी को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है। इससे सराहा समूह को जहां बड़ा झटका लगा है, वहीं एलडीए के लैंड बैंक में भी काफी इजाफा होगा। सहारा समूह पर आरोप है कि उसने अवैध तरीके से सहारा शहर का निर्माण किया। इसमें मानकों की अनदेखी की गई। अब इस लीज को कैंसिल करके संबंधित जमीन पर पौधरोपण करने का फैसला किया गया है। बोर्ड की बैठक में शुक्रवार को 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें अकबरनगर के विस्थापितों के लिए विस्थापित नीति बनाने सहित 300 से 2000 वर्गमीटर के भूखंड पर अतिरिक्त पार्किंग के साथ तीन तल के अपार्टमेंट बनाने को मंजूरी जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।

शहर में यहां पर सहारा को दी गई थी जमीन
एलडीए की इस बोर्ड बैठक में सहारा इंडिया को उजरियांव रेलवे लाइन के बीच 100 एकड़ ग्रीन बेल्ट की दी गई जमीन का लाइसेंस निरस्त करने का प्रस्ताव रखे जाने की काफी चर्चा थी। इसके बाद से ही माना जा रहा था कि बोर्ड इस पर अपनी मंजूरी देगा। शुक्रवार को बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अब जमीन की नपाई का कार्य होगा। इसमें देखा जाएगा कि अगर जमीन शहरी क्षेत्र के अंदर है, तो वह भी ली जाएगी। 

लीज के नियमों का किया गया उल्लंघन
एलडीए के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि ग्वारी चौराहे से विराम खंड और सहारा शहर की तरफ 100 एकड़ जमीन को 1995 में ग्रीनलैंड इस्तेमाल के लिए दिया गया था। लेकिन, सहारा इंडिया हाउसिंग लिमिटेड ने उस पर ग्रीनलैंड नहीं बसाया। इस वजह से उस पर अवैध कब्जे होते चले गए। अब इस जमीन को प्राधिकरण वापस लेगा। इसके साथ ही यहां अवैध रूप से बनाए गए निर्माण तोड़े जाएंगे। जब प्राधिकरण ने ये जमीन दी थी, तब इसमें 50 प्रतिशत भूमिक का इस्तेमाल नर्सरी, जॉगिंग ट्रैक, पौधरोपण आदि के लिए करने की शर्त थी। लेकिन, ऐसा नहीं किया गया दिया गया था। अब लीज की शर्तों का उल्लंघन होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट निरस्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। 

इन प्रस्तावों को भी मिली हरी झंडी
  • एलडीए में ई ऑफिस प्रणाली, पेपरलेस होगी कार्यप्रणाली लागू होगी।
  • कानपुर रोड की एलडीए कॉलोनी में बिजलीघर बनाने के लिए सेक्टर बी में जमीन मिलेगी।
  • कानपुर रोड व जानकीपुरम विस्तार के चार अपार्टमेंट के 385 फ्लैटों की 12 फीसदी तक कम होगी कीमत।
  • अकबरनगर के विस्थापितों के लिए विस्थापित नीति बनाई जाएगी। 
  • 300 से 2000 वर्गमीटर के भूखंड पर अतिरिक्त पार्किंग के साथ तीन तल के अपार्टमेंट के प्रस्ताव को मंजूरी।
  • झीलों के सौंदर्याकरण के लिए एक्सपर्ट और फर्म की नियुक्ति होगी।
  • प्रवर्तन दलों में तैनात सुरक्षाकर्मियों को देयों को भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जााएगा।

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