इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अहम फैसले में कहा है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का अधिकार नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि इस्लामी मान्यता किसी मुसलमान को उसका निकाह बरकरार रहते हुए किसी अन्य महिला के साथ रहने की इजाजत नहीं देती है।