UP Police: डीजीपी बोले- नए आपराधिक कानूनों में दंड पर नहीं न्याय पर जोर

UPT | DGP Prashant Kumar

Jun 27, 2024 23:02

प्रशांत कुमार ने कहा नए आपराधिक कानूनों में दंड पर नहीं, बल्कि न्याय पर जोर दिया गया है। इस बात का ध्यान रखा गया है कि किसी शिकायत के समाधान में उससे जुड़े किसी भी पक्ष का उत्पीड़न न हो।

Short Highlights
  • अदालत में तारीख के चक्कर से मिलेगा छुटकारा
  • भारत आपराधिक न्याय प्रणाली में तकनीकी का इस्तेमाल करने वाला पहला देश
Lucknow News:  यूपी के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रशांत कुमार ने बृहस्पतिवार को नए आपराधिक कानूनों को लेकर पुलिस अधिकारियों से चर्चा की। इसको लेकर आयोजित कार्यशाल में डीजीपी ने कहा कि एक जुलाई से देश भर में नए तीन नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद अदालत के निर्णय से लेकर पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। जिससे अदालत में तारीख पर तारीख के चक्कर से छुटकारा मिलेगा। तीन वर्ष के अंदर पीड़ित को न्याय मिल सकेगा। 

लोगों को बुनियादी स्तर पर किया गया प्रशिक्षित
डीजीपी ने कहा नए आपराधिक कानूनों में दंड पर नहीं, बल्कि न्याय पर जोर दिया गया है। इस बात का ध्यान रखा गया है कि किसी शिकायत के समाधान में उससे जुड़े किसी भी पक्ष का उत्पीड़न न हो। नए आपराधिक कानूनों में आतंकवाद और संगठित अपराध जैसे नए विषय भी शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के संबंध में लोगों को बुनियादी स्तर पर प्रशिक्षित किया गया है। इनमें पुलिसकर्मी और जेल अधिकारी भी शामिल हैं। इन सभी को इन नए कानूनों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इन कानूनों के लागू होने के बाद भारत आपराधिक न्याय प्रणाली में तकनीकी का इस्तेमाल करने वाला पहला देश बन जायेगा।

ये हैं नए आपराधिक कानून
आगामी एक जुलाई से देश में तीन अहम कानून भारतीय न्याय संहिता-2023,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 देश में लागू हो रहे हैं। ये कानून भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है।

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