Lucknow News : कोर्ट के आदेश के बाद दोषी पुलिसकर्मियों और अन्य पर हुई FIR, पुलिस चौकी में महिला के साथ की गई थी मारपीट

सोशल मीडिया | PGI कोतवाली

May 04, 2024 16:11

लखनऊ के हजरतगंज की दारुलशफा पुलिस चौकी में पुलिस वालों ने महिला के साथ की थी मारपीट जिसमें कोर्ट के आदेश के बाद दोषी पुलिसकर्मियों और अन्य पर दर्ज़ हुआ मुकदमा....

Lucknow : लखनऊ पुलिस का बर्बर चेहरा आया सामने चोरी के आरोप में महिला के साथ चौकी के अंदर की गई थी मारपीट थर्ड डिग्री की वजह से महिला की चमड़ी भी उधड गई थी वही महिला की शिकायत पर कोर्ट के आदेश से घटना में शामिल पुलिस कर्मियों समेत अन्य लोगों पर दर्ज़ हुई एफआईआर।

क्या है पूरा मामला- PGI थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पहली बार निवासी पीड़ित लक्ष्मी कसमंडा निवासी मनोज टेलानी के घर बच्चों के केयरटेकर का काम करती थी आरोप है कि मकान मालिक उसे बीते 2 महीने से सैलरी नहीं दे रहा था वहीं मकान मालिक नवंबर 2023 में परिवार समेत शादी समारोह में राजस्थान गया वापस लौट के बाद जब पीड़ित ने अपनी दो महीने की सैलरी मांगी तो उसे गालियां देकर काम से निकलने की और जान से मारने की धमकी दी वहीं जब पीड़िता दूसरे दिन काम पर पहुंचे तो घर में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को मकान मालिक ने बुलाकर पूछा कि उनका हार बैग से चोरी हो गया है वही जब पीड़िता ने चोरी की घटना से इनकार किया तो उसे हजरतगंज थाने की दारुलशफा चौकी में लेकर पहुंचे वहां मौजूद महिला चौकी प्रभारी समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने पीड़िता के संग मारपीट की और उसके जेवर और मोबाइल भी छीन लिए। पीड़िता की हालत गंभीर होने के बाद उसके पति को फोन कर वहां बुलाया गया और धमकाते हुए वापस भेज दिया गया।

कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा- पुलिस चौकी में महिला के साथ हुई मारपीट के बाद महिला न्याय की गुहार लगाते हुए जब कोर्ट पहुंची तो कोर्ट के आदेश पर महिला का मेडिकल बलरामपुर अस्पताल में कराया गया जहां रिपोर्ट में आया कि महिला को 15 जगह गंभीर चोट लगी है वही इस पूरे मामले में कोर्ट ने चौकी प्रभारी समेत वहां उपस्थित अन्य पुलिस कर्मियों और महिला के मकान मालिक पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया इसके बाद लखनऊ की PGI कोतवाली में दोषियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 342, 384 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है।

Also Read