इस कमेटी में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण (अध्यक्ष) और निदेशक (स्वास्थ्य) चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, अपर निदेशक, विद्युत, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं तथा महानिदेशक, अग्निशमन की ओर से नामित अधिकारी सदस्य की भूमिका में होंगे। समिति अपनी जांच पूरी कर आदेश जारी होने के सात दिनों के भीतर रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेगी।