परिवहन विभाग की ऑनलाइन व्यवस्था में खामियां : पेनाल्टी में छूट के लिए रसीद जमा करना जरूरी

UPT | परिवहन विभाग की ऑनलाइन व्यवस्था में खामियां।

Nov 16, 2024 21:12

परिवहन विभाग में ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार किया गया है। लेकिन, एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की प्रक्रिया में ऑफलाइन व्यवस्था अभी भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। ओटीएस की फीस जमा करने के बाद वाहन स्वामी को आरटीओ कार्यालय में जाकर रसीद जमा करनी होती है।

Lucknow News : परिवहन विभाग में ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार किया गया है। लेकिन, एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की प्रक्रिया में ऑफलाइन व्यवस्था अभी भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। ओटीएस की फीस जमा करने के बाद वाहन स्वामी को आरटीओ कार्यालय में जाकर रसीद जमा करनी होती है। इसके बाद ही उनकी पेनाल्टी कम्प्यूटर से हटाई जाती है। इस नई व्यवस्था को लेकर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने आदेश जारी किए और कार्यालय के काउंटरों पर चस्पा किया।

एकमुश्त समाधान योजना का उद्देश्य
परिवहन विभाग ने छह नवंबर से तीन महीने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की शुरुआत की है, जिसका मकसद बकाया टैक्स जमा करने वाले वाहन मालिकों को पेनाल्टी से छूट देना है। इस योजना के तहत छह नवंबर 2024 से पहले के बकाया टैक्स वाले वाहन मालिक आवेदन कर सकते हैं। तिपहिया और हल्के वाहनों के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपये और अन्य वाहनों के लिए 500 रुपये निर्धारित किया गया है।



रसीद जमा करने पर ही हटेगी पेनाल्टी
ओटीएस के तहत आवेदन करने वाले वाहन मालिकों को ऑनलाइन फीस तो जमा करनी होगी। लेकिन, उन्हें अपनी रसीद लेकर आरटीओ कार्यालय आना पड़ेगा। रसीद जमा करने के बाद ही कम्प्यूटर सिस्टम से बकाया टैक्स हटाया जाएगा। 14 नवंबर तक कुल 69 लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया, जिनमें से 63 ने 23.54 लाख रुपये का बकाया टैक्स भरा।

आदेश की स्पष्टता और प्रक्रिया की जटिलता
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने शनिवार को जारी आदेश में यह स्पष्ट किया है कि वाहन मालिकों को काउंटर नंबर चार और पांच पर रसीद जमा करनी होगी। इसके बाद ही पेनाल्टी कम्प्यूटर से हटाई जाएगी। इस प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ऑनलाइन आवेदन के बावजूद वाहन मालिकों को ऑफिस आकर ऑफलाइन प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है।

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