Lakhimpur Kheri News : शहर में अवैध प्लाटिंग पर डीएम सख्त, एसडीएम ने 20 को थमाया नोटिस

UPT | एसडीएम ने प्रॉपर्टी डीलर्स को भेजा नोटिस

Dec 21, 2024 15:31

एसडीएम सदर, अश्विनी कुमार सिंह के नेतृत्व में अवैध रूप से कृषि भूमि को प्लॉट में बांटने वाले प्रॉपर्टी डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इन डीलर्स के खिलाफ आर0बी0ओ0 एक्ट 1958 की धारा-10 के तहत नोटिस भेजे गए हैं...

Lakhimpur Kheri News : लखीमपुर खीरी जिले में अनियोजित विकास को रोकने के लिए डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। एसडीएम सदर, अश्विनी कुमार सिंह के नेतृत्व में अवैध रूप से कृषि भूमि को प्लॉट में बांटने वाले प्रॉपर्टी डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इन डीलर्स के खिलाफ आर0बी0ओ0 एक्ट 1958 की धारा-10 के तहत नोटिस भेजे गए हैं। अब तक 20 प्रॉपर्टी डीलरों को चिन्हित किया गया है और 30 स्थानों पर आमजन को जागरूक करने के लिए फ्लेक्स भी लगाए गए हैं।

नोटिस में क्या कहा गया
एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह ने प्रॉपर्टी डीलर्स को भेजे गए नोटिस में साफ कहा है कि बिना कृषि भूमि को अकृषक घोषित किए और बिना संबंधित प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत किए अगर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, तो उसे तत्काल हटाना होगा। डीलर्स को 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है, नहीं तो उनकी अवैध कॉलोनी को नियमानुसार ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही, अगर इन डीलर्स द्वारा खरीदी गई भूमि पर बुनियादी सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं, तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।



क्या बोले एसडीएम
इस संबंध में एसडीएम ने बताया कि नोटिस उन मामलों में भेजे गए हैं, जहां कृषि भूमि पर बिना मानचित्र स्वीकृत किए और बिना अकृषक घोषित किए आवासीय कॉलोनियां बनाई जा रही हैं। इन कॉलोनियों में आवश्यक सुविधाएं जैसे सड़कें, नालियां, बिजली, पानी और पार्क जैसी बुनियादी सेवाएं मानक के अनुसार नहीं हैं। इसके अलावा, रेरा एक्ट के तहत पंजीकरण के बिना इन कॉलोनियों का प्रचार भी किया जा रहा है, जो पूरी तरह से अवैध है।

नक्शा अनुमोदित कराना अनिवार्य
एसडीएम ने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार के आवासीय या व्यावसायिक निर्माण से पहले, विनियमित क्षेत्र में संबंधित प्राधिकरण से नक्शा अनुमोदित कराना अनिवार्य है। बिना अनुमोदन के निर्माण करना पूरी तरह से अवैध है, और ऐसे निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा। एसडीएम ने यह चेतावनी भी दी कि प्लॉट या भूमि खरीदने से पहले, यह सुनिश्चित करें कि उस क्षेत्र का मास्टर प्लान स्वीकृत है या नहीं, क्योंकि बिना स्वीकृत प्लान के कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता।

ये विनियमित क्षेत्र घोषित
एसडीएम ने बताया कि लखीमपुर नगर पालिका परिषद, खीरी टाउन एरिया और आसपास के 27 गांवों (बांसखेड़ा, राजापुर, मुड़ियाखेड़ा, अर्नीखाना, भंसड़िया, छाउछ, उदयपुर महेवा, मिदनियां, सैधरी, लखीमपुर देहात, प्यारेपुर, सलेमपुर, मीरपुर, रामापुर, पहाड़ापुर, लाहौरी नगर, बाँसताली, कुवंरपुर, सरॉय, सरॉय सकनट, सरॉय रत्ता, महावत कैमहरा, पनगी कलां, जयदरथ, पट्टी विजयी, बरखेरवा, नौरंगाबाद) को विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के निर्माण या प्लॉटिंग से पहले संबंधित नियमों का पालन करना जरूरी होगा। शासन के आदेश के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा।

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