Lucknow News : नाबालिग और अभिभावक हो जाएं अलर्ट, किया यह काम तो बढ़ जाएंगी मुश्किलें

UPT | पुलिस कमिश्नरेट से जारी पत्र।

Jul 06, 2024 18:13

लखनऊ पुलिस ने में 18 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को दोपहिया व चार पहिया वाहन चलाने से रोक लगाने के लिए अभिभावकों को एलर्ट किया है।

Short Highlights
  • नाबालिक को वाहन चलाते पकड़े जाने पर 25 हजार का जुर्माना
  • पुलिस ने अभिभावकों को याद दिए प्रावधान
Lucknow News : राजधानी लखनऊ में 18 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को दोपहिया व चार पहिया वाहन चलाने से रोक लगाने के लिए अभिभावकों को एलर्ट किया गया है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि 18 साल की आयु पूरी करने तक बच्चों को कोई भी वाहन चलाने को न दें। चेकिंग में पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी।

25 हजार तक जुर्माना
पुलिस कमिश्नरेट की ओर से शनिवार को एक पत्र जारी कर गया हैहै। जिसमें कहा गया है कि नाबालिग से दो व चार पहिया वाहन चलवाने पर अभिभावक अथवा वाहन मालिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हो सकता है। 25 हजार तक जुर्माना और एक साल के लिए वाहन का पंजीकरण रद्द किया जायेगा। इसके अलावा अपराध करने वाले नाबालिग को 25 वर्ष तक की आयु के लिए लाईसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित किए जाने का प्रावधान है।

अभिभावक से की अपील
अभिभावकों से अपील की गई है कि 18 साल से कम आयु के किशोर को कोई भी वाहन संचालन के लिए न दें। इससे कम आयु के व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों का दो पहिया अथवा चार पहिया वाहनों का संचालन किया जाना किसी भी दशा में ठीक नहीं है। यातायात पुलिस लखनऊ द्वारा अभियान चलाकर ऐसे वाहनों की चेकिंग की जायेगी। चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर मोटर वाहन यान अधिनियम की धारा 199क के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 

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