बेसिक शिक्षा विभाग ने तय किया है कि प्रत्येक निजी स्कूल में कम से कम 10 आवेदन अनिवार्य होंगे। यह निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 20 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित हैं।
Jan 24, 2025 09:43
बेसिक शिक्षा विभाग ने तय किया है कि प्रत्येक निजी स्कूल में कम से कम 10 आवेदन अनिवार्य होंगे। यह निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 20 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित हैं।