यूपी में अपराध से अर्जित संपत्ति पीड़ितों में बंटेगी : डीजीपी ने कुर्की और नीलामी को लेकर एसओपी की जारी

UPT | DGP Prashant Kumar

Nov 26, 2024 11:13

नवीन एसओपी के तहत, अदालत के आदेश पर जिलाधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि नीलामी से प्राप्त राशि दो महीने के भीतर प्रभावित व्यक्तियों को समानुपातिक तरीके से वितरित हो। यदि कोई दावेदार नहीं है, तो यह आय सरकार के खजाने में जमा की जाएगी।

Lucknow News : प्रदेश सरकार ने अपराध से अर्जित संपत्तियों को सीधे पीड़ितों तक पहुंचाने के लिए एक नई प्रक्रिया लागू की है। अब इन संपत्तियों को नीलाम करके उनसे प्राप्त राशि को अपराध से प्रभावित व्यक्तियों में वितरित किया जाएगा। इस प्रक्रिया को अमल में लाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है।

डीएम के पास है संपत्ति वितरण की जिम्मेदारी
नवीन एसओपी के तहत, अदालत के आदेश पर जिलाधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि नीलामी से प्राप्त राशि दो महीने के भीतर प्रभावित व्यक्तियों को समानुपातिक तरीके से वितरित हो। यदि कोई दावेदार नहीं है, तो यह आय सरकार के खजाने में जमा की जाएगी।

अदालत करेगी संपत्ति कुर्की और अधिग्रहण का आदेश
भारतीय न्यास संहिता 2023 की धारा 107 के प्रावधानों के तहत, अदालत अपराधी की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी कर सकती है। प्रक्रिया की शुरुआत के लिए पुलिस कमिश्नर या संबंधित जिले के पुलिस कप्तान की अनुमति से अदालत में आवेदन दिया जाएगा।



स्पष्टीकरण पर अदालत का निर्णय
अदालत आरोपी के दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद, संपत्ति को कुर्क करने या नीलाम करने का आदेश दे सकती है। यदि संपत्ति को अपराध से अर्जित माना जाता है, तो उसे प्रभावित व्यक्तियों के बीच वितरित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

विशेष अधिनियमों में थी सीमित कार्रवाई
पहले इस तरह की संपत्तियों को जब्त करने और वितरित करने का प्रावधान केवल प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (PMLA), उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के तहत ही था। दंड प्रक्रिया संहिता में यह प्रावधान नहीं था। अब एसओपी के जरिए इस प्रक्रिया को नियमित किया गया है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार की ओर से जारी एसओपी में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस नई प्रक्रिया से अधीनस्थों को अवगत कराएं और इसे प्रभावी तरीके से लागू करें।

शाइन सिटी घोटाले से जुड़े मामले में होगी कार्रवाई
शाइन सिटी घोटाले में फंसे निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संपत्तियों को नीलाम कर पीड़ितों में बांटने का आदेश दिया है। इस कदम से उन निवेशकों को राहत मिलेगी, जिन्होंने अपनी जीवनभर की जमापूंजी खो दी थी। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के प्रावधानों का उपयोग कर अदालत ने संपत्तियों की कुर्की और नीलामी का आदेश दिया है।

नीलामी और धनराशि वितरण की समय-सीमा
अदालत के आदेश मिलने के बाद, डीएम को 60 दिनों के भीतर संपत्ति नीलाम कर प्राप्त धनराशि पीड़ितों को वितरित करनी होगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पीड़ितों को न्याय तेजी से मिले। यदि संपत्ति का कोई वैध दावेदार नहीं पाया जाता, तो नीलामी से प्राप्त आय सरकार के खजाने में जमा की जाएगी। नई प्रक्रिया के तहत अधिकारियों को अपराधियों की संपत्तियों का सत्यापन करने, कुर्की के लिए अदालत में अपील करने और नीलामी प्रक्रिया को सही ढंग से संचालित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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