नवीन एसओपी के तहत, अदालत के आदेश पर जिलाधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि नीलामी से प्राप्त राशि दो महीने के भीतर प्रभावित व्यक्तियों को समानुपातिक तरीके से वितरित हो। यदि कोई दावेदार नहीं है, तो यह आय सरकार के खजाने में जमा की जाएगी।
Nov 26, 2024 11:13
नवीन एसओपी के तहत, अदालत के आदेश पर जिलाधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि नीलामी से प्राप्त राशि दो महीने के भीतर प्रभावित व्यक्तियों को समानुपातिक तरीके से वितरित हो। यदि कोई दावेदार नहीं है, तो यह आय सरकार के खजाने में जमा की जाएगी।