Lucknow News : एलडीए के आवंटियों को राहत, फ्री होल्ड शुल्क पर मनमाना ब्याज समाप्त, जानें नए नियम

UPT | Lucknow Development Authority

Nov 26, 2024 12:06

एलडीए ने 4 मार्च 2023 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें फ्री होल्ड शुल्क पर तीन महीने के बाद 12 प्रतिशत ब्याज वसूलने का प्रावधान किया गया था। आवंटियों के आवंटन पत्र में यह स्पष्ट नहीं था कि शुल्क कितने समय में जमा करना है। इस कारण, रजिस्ट्री कराने में देरी करने वाले आवंटियों से अनावश्यक ब्याज वसूला जा रहा था।

Lucknow News : लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के आवंटियों को अब फ्री होल्ड शुल्क पर मनमाना ब्याज नहीं देना होगा। एलडीए ने पहले तीन महीने के बाद 12 प्रतिशत ब्याज वसूलने का प्रावधान किया था, जो अब निरस्त कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत, ब्याज केवल तभी लगेगा जब आवंटी को शुल्क जमा करने की सूचना देने के बाद भी वह निर्धारित समय में राशि नहीं जमा करता।

क्यों शुरू हुआ विवाद?
एलडीए ने 4 मार्च 2023 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें फ्री होल्ड शुल्क पर तीन महीने के बाद 12 प्रतिशत ब्याज वसूलने का प्रावधान किया गया था। आवंटियों के आवंटन पत्र में यह स्पष्ट नहीं था कि शुल्क कितने समय में जमा करना है। इस कारण, रजिस्ट्री कराने में देरी करने वाले आवंटियों से अनावश्यक ब्याज वसूला जा रहा था।



मामला पहुंचा शासन तक
इस विवाद के बढ़ने पर मामला शासन की अंकुश समिति तक पहुंचा। समिति ने एलडीए के इस प्रावधान को अनुचित माना और प्राधिकरण को नियमों को संशोधित करने की सिफारिश की। इसके बाद, एलडीए ने एक विशेष कमेटी का गठन किया और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पुराने आदेश को निरस्त कर दिया।

नई प्रक्रिया में पहले सूचना फिर शुल्क होगा जमा
एलडीए की नई व्यवस्था के अनुसार, अब फ्री होल्ड शुल्क जमा करने के लिए आवंटियों को पहले से सूचना दी जाएगी। यदि तय समय में शुल्क जमा नहीं किया जाता, तो ही ब्याज वसूला जाएगा। बिना पूर्व सूचना के ब्याज नहीं लगाया जाएगा। एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने इस नई प्रक्रिया को लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश आवंटियों को राहत देने और विवाद समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

फ्री होल्ड शुल्क के लिए तय हुए नए नियम
  • 10 मई 1995 से पहले आवंटित संपत्तियां : यदि संपत्ति का 10 प्रतिशत लीज रेंट जमा है, तो आवंटन मूल्य का 2 प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क लिया जाएगा। बकाया लीज रेंट पर 9 प्रतिशत साधारण ब्याज लगेगा।
  • 10 मई 1995 से 12 दिसंबर 2014 के बीच की संपत्तियां : जिन संपत्तियों का लीज रेंट जमा है, उनसे भूमि आवंटन मूल्य का 2 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा। यदि लीज रेंट जमा नहीं है और लीज डीड नहीं हुई है, तो 12 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा।
  • नए आवंटनों के लिए नियम : 12 दिसंबर 2014 के बाद आवंटित संपत्तियों के लिए फ्री होल्ड शुल्क आवंटन मूल्य का 12 प्रतिशत होगा।
  • बकाया शुल्क पर ये निर्णय : 4 मार्च 2023 के आदेश के तहत, जिन आवंटियों को फ्री होल्ड शुल्क और ब्याज का मांगपत्र जारी किया गया था, उन्हें नए नियमों के तहत संशोधित मांगपत्र जारी किया जाएगा। इसमें शुल्क जमा करने के लिए समय भी दिया जाएगा।
  • पहले से जमा ब्याज नहीं लौटेगा : जिन आवंटियों ने पहले से ही फ्री होल्ड शुल्क और ब्याज जमा कर रजिस्ट्री करा ली है, उन्हें उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा।
एलडीए और आवंटियों के बीच विवाद होगा समाप्त 
एलडीए के मुताबिक यह कदम आवंटियों को राहत देने और प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की दिशा में उठाया गया है। मनमाने ब्याज से छुटकारा मिलने से आवंटियों का आर्थिक बोझ कम होगा। नए नियमों से एलडीए और आवंटियों के बीच विवाद समाप्त होगा। अब स्पष्ट प्रक्रियाएं तय होने से फ्री होल्ड शुल्क जमा करने में किसी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं होगी।

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