विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 राज्य सरकारों द्वारा विद्युत नियामक आयोग को लोकमहत्व के मामले में कोई भी निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। इस पूरे मामले में पावर कारपोरेशन और विद्युत नियामक आयोग का ये मजबूत पक्ष माना जा रहा है। अधिकारियों को लगता है कि जब कोई मामला फंसेगा तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से धारा 108 का प्रयोग कर निजीकरण जैसे मामलों में निर्देश जारी कराया जा सकता है।