फ्री बिजली में सरकार का झोल : किसानों को ट्युवबेल पर लगवाना होगा मीटर और रखी यह शर्तें...

UPT | CM Yogi Adityanath

Mar 09, 2024 18:56

सरकार ने घोषणा की थी कि एक अप्रैल 2023 के बाद से किसानों को ट्यूबवेल के लिए फ्री बिजली की सौगात मिलेगी। अब सरकार ने नियम और शर्तों के साथ इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं...

Short Highlights
  • ट्यूबवेल के लिए फ्री बिजली देने से बच रही सरकार
  • ट्यूबवेलों पर मीटर लगवाना आवश्यक
  • ट्यूबवेल बकाएदारों को कराना होगा बिल जमा
Bulandshahr News : सरकार ने किसानों को ट्यूबवेल के लिए फ्री बिजली की सौगात तो दी है, लेकिन इसके लिए ट्यूबवेलों पर मीटर लगवाना और एक अप्रैल 2023 से पहले के बकाया को जमा करना अनिवार्य होगा। फिलहाल जिले में करीब 16 हजार ट्यूबवेल उपभोक्ता ऐसे हैं, जो बिजली निगम के बकाएदार हैं। ऐसे में इन उपभोक्ताओं को बिल जमा करने के लिए न्यूनतम 30 फीसदी बिल जमा करते हुए फ्री बिजली के लिए पंजीकरण कराना होगा।

इतने किसानों ने लिया बिजली कनेक्शन
जिले में 63161 किसानों ने अपने ट्यूबवेल के लिए बिजली कनेक्शन लिया हुआ है। पिछले वर्ष सरकार ने घोषणा की थी कि एक अप्रैल 2023 के बाद से किसानों को ट्यूबवेल के लिए फ्री बिजली की सौगात मिलेगी। अब सरकार ने नियम और शर्तों के साथ इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। सरकार चाहती है कि उपभोक्ता पहले उनकी शर्तों को पूरा करें फिर उन्हें फ्री बिजली की सौगात मिलेगी।

सरकार ने रखी यह शर्तें
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ट्यूबवेलों के लिए फ्री बिजली पाने वाले ग्राहक को यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर आवेदन करते हुए ट्यूबवेल पर मीटर लगाने, 31 मार्च 2023 तक के बिल का भुगतान पूरा होने, केवाईसी कराने, ट्यूबवेल पर केवल एक एलईडी और पंखा संचालित करने और घरेलू प्रयोग न करने को लेकर सहमति देनी होगी। सरकार के इस कदम से ट्यूबवेलों पर मीटर लगाने का विरोध करने वाले किसानों के साथ एक अप्रैल 2023 से पहले बकाया बिल वाले करीब 16 हजार उपभोक्ताओं को फिलहाल योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।

किश्तों में जमा करना होगा बकाया बिल
बिजली निगम के चीफ इंजीनियर ने बताया कि एक अप्रैल से पहले के ट्यूबवेल बकाएदारों को तीन औऱ छह किश्तों में ब्याज और जुर्माना मुक्त बिल जमा करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही फ्री बिजली पाने के लिए बकाएदार किसान को बकाया बिल का न्यूनतम 30 फीसदी बिल जमा कराते हुए पंजीकरण कराना होगा और तीन या छह किश्तों में बकाया बिल का भुगतान करना होगा। यदि पंजीकरण के बाद कोई उपभोक्ता समय पर किश्त जमा नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में भी संबंधित को फ्री बिजली की सौगात नहीं दी जाएगी।

1045 यूनिट प्रतिमाह पर नहीं देना होगा बिल
बिजली निगम के अधिकारियों के मुताबिक ट्यूबवेल उपभोक्ताओं को 140 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिमाह पर फिक्स चार्ज पूरी तरह माफ होगा और यदि खपत अधिक होती है तो फिक्स चार्ज में कोई छूट नहीं होगी। निर्धारित 1045 यूनिट प्रतिमाह से अधिक की खपत सामान्य रीडिंग दरों के मुताबिक ही बिजली का बिल देना होगा।

ट्यूबवेल पर मीटर लगवाना जरूरी
चीफ इंजीनियर ने कहा कि किसानों को ट्यूबवेल पर मीटर अवश्य लगवाना होगा, इससे निर्धारित रीडिंग में ही खपत की जानकारी भी मिल सकेगी। बकाएदारों से आह्वान है कि योजना के लाभ के लिए अपना बकाया बिल जमा करा दें।

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