Meerut News : पूर्व विधायक और सदर ब्लाक प्रमुख समेत पांच के खिलाफ आरोप तय, जानें पूरा मामला...

UPT | पूर्व विधायक पर कोर्ट ने तय किए आरोप।

May 04, 2024 16:13

अनूपशहर स्थित एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने पूर्व विधायक योगेश वर्मा व ब्लाक प्रमुख सदर हाजी यूनुस समेत पांच लोगों के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता...

Meerut News : अनूपशहर स्थित एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने पूर्व विधायक योगेश वर्मा व ब्लाक प्रमुख सदर हाजी यूनुस समेत पांच लोगों के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आरोप तय किये हैं। इससे पूर्व सभी आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गयी थी। बता दें कि वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व विधायक योगेश वर्मा, हाजी यूनुस, सौरभ शर्मा, राजीव भाटी पर देर रात तक बिना परमिशन के अपने साथियों के साथ चुनाव प्रचार करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उसका वाद एमपी/एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में कोर्ट ने आरोप तय किए हैं।

ये है पूरा मामला
बसपा के पूर्व विधायक योगेश वर्मा और बुलंदशहर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का है। अनूपशहर में स्थित बुलंदशहर की एमपी/ एमएलए कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक हितेंद्र वर्मा ने बताया कि साल 2019 में वादी उपनिरीक्षक नकुल सिंह ने कोतवाली नगर बुलंदशहर में तहरीर देकर बताया कि वह एवं दो अन्य उप निरीक्षक वारंटी, चुनाव देखरेख और वाहन चेकिंग का अभियान चला रहे थे। इसी दौरान बिना अनुमति रात्रि 11:00 बजे योगेश वर्मा चुनाव सामग्री बांट रहे थे। तत्कालीन लोकसभा प्रत्याशी योगेश वर्मा को चुनाव सामग्री बांटने से मना करने पर वह नहीं माने। इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई। उसके बाद फोर्स मौके पर आ गई। तब तक योगेश वर्मा आदि लोग 8 से 10 गाड़ियां लेकर भाग गए थे। इस मामले में उपनिरीक्षक ने मुकदमा दर्ज किया था।  

कोर्ट ने तय किए आरोप
कोर्ट ने धारा 147,188 व 171E, 152 व सहपठित धारा 149 के तहत सभी आरोपियों को बलवा करने एवं सरकारी काम में बाधा डालने का आरोपी मानते हुए आरोप तय किए हैं।

Also Read