योगी सरकार का बड़ा फैसला : सांप काटने से मौत पर आश्रित को मिलेगा चार लाख रुपए का मुआवजा

UPT | उत्तर प्रदेश में सर्पदंश से मौत पर आश्रित को चार लाख का मुआवजा दिया जाएगा

Jul 12, 2024 22:04

सर्पदंश से होने वाली मृत्यु के लिए परिवार की तरफ से पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर्पदंश से मृत्यु की पुष्टि होने पर परिवार को चार लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।

Short Highlights
  • प्रदेश में लगातार बढ़ रही सांप काटने की घटनाएं
  • 8 जुलाई 2021 को जारी शासनादेश पर लगाई मुहर 
  • सीएम योगी ने जनहित में लिया बड़ा फैसला 
Meerut News : उत्तर प्रदेश में सर्पदंश की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो रही है। आए दिन किसी ना किसी जिले में सर्पदंश से मौत हो रही है। सर्पदंश से हो रही मौतों पर अब योगी सरकार गंभीर हो गई है। सर्पदंश से हो रही लोगों की मौतों को देखते हुए अब CM योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब उत्तर प्रदेश में सर्पदंश से मौत पर आश्रित को चार लाख का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा प्रशा​सनिक स्तर पर जांच पड़ताल के बाद सर्पदंश के मृतक आश्रित के परिवार को मिलेंगे।

शासनादेश पर फिर से मुहर लग गई
इसके संबंध में 8 जुलाई 2021 को शासनादेश जारी किया गया था। जिसके बाद शासनादेश पर फिर से मुहर लग गई है। जिसके तहत अब उत्तर प्रदेश में सर्पदंश से मृतक के परिजनों को चार लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सांप काटने की घटनाएं सबसे अधिक बारिश के दिनों में होती है। ग्रामीण इलाकों के खेत में काम करने वाले किसान सांपों का शिकार होते हैं।

सरकार ने ऐसे ही घटनाओं को संज्ञान में लिया
इस कारण से सर्पदंश की घटनाएं बढ़ती है। सर्पदंश पीड़ित को अगर समय से इलाज ना मिले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे ही घटनाओं को संज्ञान में लिया है। हालांकि सर्पदंश से होने वाली मृत्यु को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया हुआ है। इसके तहत अगर जिस किसी व्यक्ति की मृत्यु सर्पदंश से होती है। उसके परिवार को सरकार की तरफ से चार लाख रुपए मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मिलेगा मुआवजा 
सर्पदंश से होने वाली मृत्यु के लिए परिवार की तरफ से पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर्पदंश से मृत्यु की पुष्टि होने पर परिवार को चार लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले लेखपाल कानूनगों तहसीलदार को दी जाएगी। जिसके बाद जिलाधिकारी को ये रिपोर्ट भेजी जाएगी। जिलाधिकारी की तरफ से परिवार से संपर्क करके आपदा राहत कोष से सर्पदंश के मृतक के परिजनों को चार  लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा।
 

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