ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का बड़ा एक्शन : कालोनाइजर के अवैध निर्माण पर चला पीला पंजा, 120 करोड़ रुपये की जमीन कराई खाली

UPT | ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण।

Mar 05, 2024 22:40

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी हिमांशु वर्मा ने बताया कि गांव खेड़ा चौगानपुर प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में है। कुछ कालोनाइजर गांव के खसरा नंबर 225 और 229 की जमीन पर अवैध निर्माण कर कॉलोनी काट रहे थे।

Short Highlights
  • 60 हजार वर्ग मीटर एरिया पर बने अवैध निर्माण को तोड़ा
  • कालोनाइजर अधिसूचित एरिया में बना रहे थे अवैध कॉलोनी
Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्राम खेड़ा चौगानपुर की अधिसूचित और बिसरख की अधिग्रहित और कब्जा प्राप्त जमीन पर बन रहे अवैध निर्माण को तोड़ दिया। प्राधिकरण की टीम ने करीब 60 हजार वर्ग मीटर जमीन मुक्त कराई है, जिसकी कीमत करीब 120 करोड़ रुपये होने का आकलन है।

इन खसरा नंबर पर चला बुलडोजर
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी हिमांशु वर्मा ने बताया कि गांव खेड़ा चौगानपुर प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में है। कुछ कालोनाइजर गांव के खसरा नंबर 225 और 229 की जमीन पर अवैध निर्माण कर कॉलोनी काट रहे थे। परियोजना विभाग के वर्क सर्किल तीन के वरिष्ठ प्रबंधक मनोज सचान, प्रबंधक प्रशांत समाधिया, सहायक प्रबंधक मनोज चौधरी और गौरव बघेल की टीम स्थानीय सुरक्षाकर्मियों के साथ मंगलवार सुबह मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को ढहा दिया। टीम ने करीब 40 हजार वर्ग मीटर जमीन मुक्त करा लिया है। 5 जेसीबी और एक डंफर का इस्तेमाल कर यह कार्रवाई की गई। 

अधिकारियों ने दी कड़ी चेतावनी
ओएसडी हिमांशु वर्मा ने बताया कि इसी तरह बिसरख के खसरा नंबर 676, 698 और 699 की 20 हजार वर्ग मीटर जमीन को भी अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए प्राधिकरण ने कब्जे में ले लिया है। यह प्राधिकरण की अधिग्रहित और कब्जा प्राप्त जमीन है। इसके साथ ही बिसरख में ही खसरा नंबर 639 और 640 की जमीन पर अतिक्रमण शीघ्र हटाने के कड़ी चेतावनी दी गई है। ओएसडी ने चेतावनी दी है कि प्राधिकरण की अधिसूचित एरिया में जमीन कब्जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने हर वर्क सर्किल को अपने एरिया में जमीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए कड़ी नजर रखने और अतिक्रमण की सूचना मिलते ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

सीईओ ने की अपील
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने लोगों से अपील की है कि इन कालोनाइजरों के झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं। ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में किसी भी व्यक्ति को अवैध निर्माण करने की इजाजत नहीं है। ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें।
 

Also Read