नोएडा से अच्छी खबर : गाड़ी के चालान से हैं परेशान तो ऐसे पाए समाधान, जानिये पूरी डिटेल... 

UPT | प्रतीकात्मक फोटो

Mar 07, 2024 10:24

शहर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर शहर में वाहन से घूमने पर गाड़ी का भारी-भरकम या छोटा-मोटा ट्रैफिक चालान कट गया है, तो आप घबराये...

Short Highlights
  • 9 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
  • पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन
Noida News :  शहरवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर शहर में वाहन से घूमने पर गाड़ी का भारी-भरकम या छोटा-मोटा ट्रैफिक चालान कट गया है, तो आप घबराये नहीं। अब आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, अगर प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद है, सालों से कोई मुआवजा पेंडिंग में है या फिर कोई केस को लेकर न्यायालय का चक्कर काट रहे हैं, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) लगने वाली है। यहां पर आप बिना कोर्ट फीस के कम समय में कई सारे मुकदमों को खत्म कर कोर्ट के चक्कर लगाने से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन, इसके लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ नियमों को फॉलो करना होगा।

इन केसों का होगा समाधान
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने कहा कि कोर्ट में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग और सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने की तैयारी की गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और यूपी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 09 मार्च को जिला गौतमबुद्ध नगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें बैंक लोन (Bank Loan) से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट (motor accident), एनआईएक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का समाधान किया जाएगा।

कारगर साबित हो रही है लोक अदालत
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि प्रदेश में आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में लोक अदालत बहुत ही कारगर साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है, जितनी सामान्य कोर्ट में सुनाए गए फैसले की होती है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। लोक अदालत एक ऐसा कोर्ट है जहां ना तो किसी पक्ष की हार होती है और ना ही जीत, बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का निपटारा करवाया जाता है।
 

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