यूपी रेरा का बड़ा फैसला : रियल एस्टेट में ग्राहकों के हितों के लिए नए नियम लागू, एग्रीमेंट फॉर सेल पर साइन करना होगा अनिवार्य

UPT | संजय भूसरेड्डी

Oct 12, 2024 15:05

रेरा द्वारा आदेश जारी करते हुए प्रोमोटर्स को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत आवंटियों के साथ रेरा के मॉडल एग्रीमेंट फॉर सेल के प्रारूप पर हस्ताक्षर करें, जो रेरा पोर्टल पर उपलब्ध है।

Greater Noida News : उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (यूपी रेरा) ने रियल एस्टेट प्रोमोटर्स को कड़ा निर्देश देते हुए कहा है कि वे किसी भी आवंटी से 10% से अधिक धनराशि एकत्रित करने से पहले उनके साथ एग्रीमेंट फॉर सेल हस्ताक्षरित करें। रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने पीठ में आवंटियों की शिकायतों की सुनवाई के दौरान पाया कि कई मामलों में प्रोमोटर्स ने आवंटियों से यूनिट मूल्य का 70-75% तक अग्रिम भुगतान ले लिया है, लेकिन उनसे एग्रीमेंट फॉर सेल या बिल्डर बायर एग्रीमेंट (बीबीए) पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है। यह स्थिति रेरा अधिनियम की धारा-13 का उल्लंघन है।

खरीदारों के साथ होगा एग्रीमेंट
रेरा द्वारा आदेश जारी करते हुए प्रोमोटर्स को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत आवंटियों के साथ रेरा के मॉडल एग्रीमेंट फॉर सेल के प्रारूप पर हस्ताक्षर करें, जो रेरा पोर्टल पर उपलब्ध है। साथ ही इस एग्रीमेंट की प्रति आवंटियों को उपलब्ध कराने और रेरा पोर्टल के कंप्लेंट पेज पर अपलोड करने का भी आदेश दिया गया है। 

रेरा अधिनियम का उल्लंघन माने जाने वाली कार्रवाई पर सख्त रुख
रेरा अधिनियम 2016 की धारा-35 और 36 का उपयोग करते हुए रेरा ने साफ किया कि किसी भी आवंटी से 10% से अधिक धनराशि का भुगतान मांगना अवैध है। जब तक दोनों पक्षों के बीच एक वैध एग्रीमेंट फॉर सेल पर हस्ताक्षर न किए गए हों। अध्यक्ष भूसरेड्डी ने स्पष्ट किया कि प्रोमोटर्स का यह कर्तव्य है कि वे आवंटी को उचित एग्रीमेंट प्रदान करें ताकि आवंटियों के हित सुरक्षित रहें।

गैर-मानक प्रारूपों पर स्पष्टीकरण की मांग
कुछ शिकायतों में यह भी सामने आया है कि प्रोमोटर्स ने मॉडल एग्रीमेंट के बजाय अपने अलग प्रारूप पर एग्रीमेंट फॉर सेल हस्ताक्षरित किए हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। इन मामलों में रेरा द्वारा प्रोमोटर्स से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि उपलब्ध मॉडल प्रारूप को दरकिनार कर वे किसी अन्य प्रारूप पर एग्रीमेंट क्यों कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें : यमुना प्राधिकरण : औद्योगिक विकास को मिली नई उम्मीद, 220 केवी का अत्याधुनिक बिजली उपकेंद्र तैयार

रेरा ने घर खरीदारों को किया जागरूक
रेरा ने सोशल मीडिया के माध्यम से घर खरीदारों को यह सलाह दी है कि वे प्रोमोटर्स को 10% से अधिक राशि का भुगतान केवल एग्रीमेंट फॉर सेल पर हस्ताक्षरित करने के बाद ही करें। उन्होंने यह भी कहा कि सभी आवंटियों को मॉडल प्रारूप का पालन करना चाहिए जो रेरा वेबसाइट के लीगल सेक्शन में उपलब्ध है। संजय भूसरेड्डी ने कहा कि आवंटी और प्रोमोटर्स दोनों को ही रेरा अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना चाहिए, जिससे किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सके।

ये भी पढ़ें : सहारनपुर-मुजफ्फरनगर के लोगों को राहत : कोलकी और रोहाना टोल पर फास्टैग सुविधा शुरू

रेरा अधिनियम का सख्त पालन सुनिश्चित करेगा प्राधिकरण
रेरा ने स्पष्ट किया कि रियल एस्टेट क्षेत्र में किसी भी तरह की मनमानी और अनियमितता को सहन नहीं किया जाएगा। रेरा अधिनियम का उद्देश्य आवंटियों के हितों की रक्षा करना है। प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्रोमोटर्स द्वारा इस अधिनियम और रेरा के आदेशों का पूरा अनुपालन हो।

Also Read