Sonbhadra News : शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की कैद

फ़ाइल फोटो | फोटो- कोर्ट भवन

Jun 18, 2024 17:40

सोनभद्र की अदालत ने पांच वर्ष पूर्व एक लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को अभियुक्त को दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

Short Highlights
  • एक लाख रूपये अर्थदंड, न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
  • अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी 

 

Sonbhadra News : पांच साल पहले एक लड़की से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने मंगलवार को आरोपी को सजा सुनाई। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने आरोपी मोहम्मद दानिश को दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।

3 जून 2019 को दर्ज हुई थी एफआईआर
अभियोजन पक्ष के अनुसार अनपरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने अनपरा थाने में दी गई तहरीर में बताया था कि पारसी गांव निवासी मोहम्मद दानिश पुत्र मिनाज ने उसे बहला-फुसलाकर व शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया। जब उस पर शादी करने का दबाव बनाया गया तो उसने साफ इंकार कर दिया। इस तहरीर पर पुलिस ने 3 जून 2019 को एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी।

 पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल
पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद विवेचना अधिकारी ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने आरोपी मोहम्मद दानिश को दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी व नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

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