पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी : समन के बाद भी नहीं पहुंचीं कोर्ट, जानें पूरा मामला

UPT | पूर्व सांसद जया प्रदा

Dec 23, 2024 16:12

मुरादाबाद की MP/MLA कोर्ट ने अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ गैर हाजिर रहने के कारण  गैर-जमानती वारंट (Non-Bailable Warrant) जारी किया है...

Moradabad News : मुरादाबाद की MP/MLA कोर्ट ने अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ गैर हाजिर रहने के कारण  गैर-जमानती वारंट (Non-Bailable Warrant) जारी किया है। जयाप्रदा पर आरोप है कि वह कोर्ट में जिरह के दौरान उपस्थित नहीं हुईं, जबकि उन्हें पहले समन भेजा गया था। यह मामला उस वक्त का है जब उन्होंने एक कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के नेताओं आजम खान और अब्दुल्ला समेत कई अन्य नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। 

समन के बावजूद नहीं हुई पेश
कोर्ट में जयाप्रदा की उपस्थिति को लेकर किए गए समन के बावजूद वह समय पर उपस्थित नहीं हो पाईं। इस कारण मुरादाबाद की MP/MLA कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में अब उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और यह मामला आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए अदालत में जारी रहेगा।



जानें पूरा मामला
दरअसल, जया प्रदा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान स्वार थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। आचार संहिता लागू होने के बावजूद उन्होंने एक सड़क का उद्घाटन कर दिया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। हालांकि, इस मामले में साक्ष्यों की कमी के कारण अदालत ने उन्हें राहत दी और मामला खारिज कर दिया।

आजम खान के खिलाफ दिया आपत्तिजनक भाषण
आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी जया प्रदा पर अन्य आरोप भी थे। 2019 में केमरी पुलिस स्टेशन में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप उनके खिलाफ दर्ज किया गया था। इस मामले में भी अदालत ने गवाहों की कमी का हवाला देते हुए उन्हें दोषमुक्त कर दिया था। जया प्रदा पर आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में 'फरार' होने का भी आरोप था। वे कोर्ट में समय पर उपस्थित नहीं हुईं, जिसके कारण उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया। एमपी/एमएलए अदालत ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत आदेश जारी करते हुए उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू की थी।

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