Dungarpur case : गवाह को धमकाने के मामले में आजम खान पर आरोप तय, कोर्ट में चलेगा मुकदमा

UPT | आजम खान

Oct 19, 2024 16:27

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान पर डूंगरपुर के मामले में गवाह को धमकाने के आरोप में एक और केस में आरोप तय किए गए हैं।

Rampur News : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान पर डूंगरपुर के मामले में गवाह को धमकाने के आरोप में एक और केस में आरोप तय किए गए हैं। शनिवार को उन्हें सीतापुर जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच रामपुर लाया गया और एमपी-एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश किया गया। कोर्ट ने इस मामले में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा), 195A (गवाह को धमकाने), 506 (आपराधिक धमकी), और 120B (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।

क्या है मामला?
यह मामला 17 अगस्त 2022 का है, जब रामपुर के बेरियान निवासी नन्हे ने शहर कोतवाली में आजम खान समेत छह अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। नन्हे का आरोप है कि वह डूंगरपुर के एक मामले में वादी है, और इसी मामले को लेकर कुछ लोग उसके घर आए और उसे समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के पक्ष में गवाही न देने पर धमकी दी। 



कोर्ट में किया गया पेश
गवाह को धमकाने के इस आरोप के बाद मामला एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में विचाराधीन है। शनिवार को आजम खान को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए गए। यह मामला आजम खान के लिए एक और कानूनी संकट बन गया है, जिन पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाणपत्रों के मामले में सजा होने के बाद यह पहली बार है जब आजम खान को सीतापुर जेल से रामपुर कोर्ट में पेश किया गया है। 

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