सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पर बिजली चोरी का आरोप : लगा 54 लाख रुपये का जुर्माना, फिरोज खान ने बताया इसे राजनीतिक साजिश

UPT | सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पर बिजली चोरी का आरोप

Oct 26, 2024 11:49

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खान के खिलाफ बिजली विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए 54 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

Sambhal News : उत्तर प्रदेश के संभल जिले में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खान के खिलाफ बिजली विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए 54 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि उनके निजी दफ्तर में बिजली चोरी की जा रही थी, जिसे विभाग ने जांच के दौरान पकड़ा। मामला 20 अक्टूबर का है जब हयातनगर के पक्का बाग इलाके में बिजली विभाग की टीम ने जांच की, जिसमें फिरोज खान के कार्यालय में अवैध रूप से बिजली का उपयोग पाया गया। विभाग ने उनके खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत 'एंटी पावर थेफ्ट' थाने में केस दर्ज करा दिया है।

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2012 से नहीं लगा था बिजली का मीटर 
बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता नवीन गौतम ने जानकारी दी कि फिरोज खान के यहां वर्ष 2012 से बिजली का मीटर नहीं लगा था, और वहां बिजली कनेक्शन भी नहीं था। जांच में अनियमितता पाए जाने के बाद अनुमोदन के आधार पर कुल 54 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ये जुर्माना पिछले कई सालों से अनधिकृत रूप से बिजली का इस्तेमाल करने पर लगाया गया है।



फिरोज खान ने बताया इसे राजनीतिक साजिश
फिरोज खान को विभाग की ओर से नोटिस भेजकर 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। इस दौरान वे अपनी सफाई दे सकते हैं और जुर्माना राशि को लेकर अपील भी कर सकते हैं। फिरोज खान ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। उन्होंने पीटीआई-भाषा से बातचीत में बताया कि उनके दफ्तर में बिजली की आपूर्ति जेनरेटर से होती है और किसी भी प्रकार की बिजली चोरी का आरोप निराधार है। उनका कहना है कि यह आरोप उनके राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए हैं। 

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