जस्टिस एसवी भट्टी ने साझा किया अनुभव : सुनवाई के दौरान बोले- हमेशा मुस्लिम के शाकाहारी होटल में जाता था क्योंकि...

UPT | कांवड़ यात्रा और जस्टिस भट्टी

Jul 22, 2024 17:28

सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित दुकानों, होटलों और ढाबों के मालिकों को अपना नाम प्रदर्शित करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस एसवी भट्टी ने अपना एक रोचक अनुभव साझा किया।

Kanwar Yatra : सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और देश भर में कांवड़िये अपनी यात्रा पर निकल पड़े हैं। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित दुकानों, होटलों और ढाबों के मालिकों को अपना नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवी भट्टी की खंडपीठ ने इस मामले में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई तीन अलग-अलग याचिकाओं पर की गई, जिनमें योगी आदित्यनाथ सरकार के इस विवादास्पद आदेश को चुनौती दी गई थी।

सुनवाई के दौरान उठे प्रश्न
सुनवाई के दौरान, जस्टिस रॉय ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या कांवड़िये यह चाहते हैं कि उन्हें खाना पकाने, परोसने और उपजाने वाला व्यक्ति किसी विशेष समुदाय का हो? 
इस मुद्दे पर बहस करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कांवड़ यात्रा कोई नई परंपरा नहीं है। यह भारत की स्वतंत्रता से भी पहले से चली आ रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या हम इस परंपरा को और कितना पीछे ले जाना चाहते हैं? सिंघवी ने यह भी कहा कि कुछ लोग अपने भोजन में प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं करना चाहते, जो कि व्यक्तिगत पसंद का मामला है।

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जस्टिस एसवी भट्टी ने अपना अनुभव साझा किया
इसी दौरान जस्टिस एसवी भट्टी ने अपना एक रोचक अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि जब वे केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तब एक शहर में दो शाकाहारी होटल थे - एक हिंदू मालिक का और दूसरा मुस्लिम मालिक का। जस्टिस भट्टी ने कहा कि वे हमेशा मुस्लिम मालिक के होटल में जाते थे, क्योंकि वहां की स्वच्छता अंतरराष्ट्रीय मानकों की थी। उन्होंने बताया कि होटल का मालिक दुबई से लौटा था और वहां के उच्च स्वच्छता मानकों को अपने होटल में लागू किया था।

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